गुरुपर्व पर सुबह 4 से 5 बजे और रात को 9 से 10 बजे तक चलने की इजाजत
क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर रात 11.55 बजे से अगली सुबह 12.30 बजे के बीच ही पटाखे चलाए जा सकते
पटाखों की बिक्री पर रोक, तय समय में पटाखे चलाने पर रोक
केवल हरित पटाखे ही बेचे और चलाए जा सकेंगे
अमृतसर, 10 नवंबर: डिप्टी कमिश्नर-सह-जिला मजिस्ट्रेट घनशाम थोरी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेशों के अनुसार त्योहार के दिनों में पटाखे चलाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार दिवाली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाने के लिए केवल ग्रीन पटाखों का ही इस्तेमाल करने के आदेश दिए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट अमृतसर ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिला अमृतसर की सीमा के भीतर हरे पटाखों की बिक्री के अलावा खतरनाक/रासायनिक पटाखों की बिक्री/खरीद/भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
उन्होंने कहा कि दीपावली एवं गुरूपर्व के अवसर पर जिले में पटाखों की बिक्री के लिए अस्थाई लाइसेंस जारी किये जाने हैं तथा माननीय उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार दीपावली पर पटाखे चलाने के लिए समय भी निर्धारित किया गया है। जिले में गुरुपर्व, क्रिसमस और नववर्ष के दिन बीत गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार जिले में जिला के भीतर पटाखों की बिक्री के लिए प्रोविजनल लाइसेंस जारी किए गए हैं। इस दौरान निर्धारित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित है केवल हरित पटाखे जो लिथियम, पारा, आर्सेनिक, जिंक, बेरियम साल्ट आदि से बने हों, उन्हें बेचा और चलाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका संख्या 728/2015 दिनांक 23-10-2018 में दीवाली, गुपरपूरब, क्रिसमस के अवसर पर पटाखे चलाने की जो छूट दी गयी है, उसके तहत निर्धारित समय के अंदर पटाखे चलाये जाये। उन्होंने कहा कि दिवाली के दिन रात 8 बजे से 10 बजे तक, गुरुपर्व के दिन सुबह 4 बजे से 5 बजे तक और रात को 9 बजे से 10 बजे तक पटाखे चलाए जा सकते हैं. इसी तरह क्रिसमस की पूर्व संध्या पर रात 11.55 बजे से अगली सुबह 12.30 बजे तक और नये साल की पूर्व संध्या पर रात 11.55 बजे से अगली सुबह 12.30 बजे तक पटाखे चलाने का समय तय किया गया है. इस समय से पहले और बाद में किसी भी प्रकार के पटाखे चलाना प्रतिबंधित रहेगा और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि उन्होंने नगर निगम कमिश्नर, एसएसपी, सभी एसडीएम, कार्यकारी अभियंता पंजाब प्रदूषण निवारण बोर्ड को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। डीसी ने जिलावासियों से अपील की है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशानुसार आम लोग निर्धारित समयावधि में ही पटाखे चलाएं। उन्होंने कहा कि पटाखों से जहां पर्यावरण पर बुरा असर पड़ता है, वहीं इनके शोर और प्रदूषण से इंसानों के साथ-साथ जानवरों पर भी बुरा असर पड़ता है, जिसके लिए आम लोगों को जितना हो सके पटाखे चलाने से बचना चाहिए।
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