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राष्ट्रीय लोक अदालत 9 दिसंबर को आयोजित की जाएगी

अमृतसर,18 नवंबर :पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, एसएएस नगर, मोहाली और माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ के निर्देशों के अनुसार  हरप्रीत कौर रंधावा, माननीय जिला और सत्र-सह-अध्यक्ष, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, अमृतसर द्वारा  रछपाल सिंह सिविल जज (सीनियर डिवीजन)-सह-सचिव, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, अमृतसर के प्रयासों के कारण 9 दिसंबर  को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित होने जा रही है।  जिसमें पारिवारिक मामले (जैसे पति-पत्नी विवाद), चेक बाउंस मामले, बैंक मामले, फाइनेंस कंपनी-बीमा कंपनी, मोटर दुर्घटना, भूमि विवाद, बिजली-पानी बिल आदि मामले दाखिल किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस बार लोक अदालत में राजीनामा के लिए हजारों मामले रखे गये हैं। साथ ही सभी को यह संदेश देना चाहता हूं कि लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य अदालती मामलों को समझौते/इस्तीफे के माध्यम से निपटाना है ताकि दोनों पक्षों के धन और समय की बचत हो और साथ ही उनकी आपसी दुश्मनी भी कम हो।  गंभीर आपराधिक मामलों को छोड़कर विभिन्न अदालतों में लंबित सभी मामले लोक अदालत में निर्णय के लिए शामिल किए जाते हैं।  जो विवाद किसी भी न्यायालय में नहीं चलता, उस पर लोक अदालत में आवेदन देकर राजीनामा भी कराया जा सकता है।  लोक अदालत में मामला दायर करने के इच्छुक व्यक्ति यदि मामला न्यायालय के समक्ष लंबित है तो संबंधित न्यायालय के न्यायाधीशों और यदि विवाद न्यायालय के समक्ष लंबित नहीं है तो सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को लिखित रूप में अनुरोध कर सकते हैं। इस अवसर पर अमरपाल सिंह खैरा डिप्टी डीए,  हरप्रीत सिंह डीएसपी ग्रामीण,  एम.एस.  औलख एडीसीपी, एस.के.  शर्मा, अतिरिक्त एसई  पीएसपीसीएल, जोगा सिंह इंस्पेक्टर, रणजोध सिंह  उपस्थित थे।

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