अमृतसर, 21 नवंबर : केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, 22 नवंबर, 2023 को पंजाब राज्य में पेंशन अदालतें स्थापित करने का निर्णय लिया गया। यह जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर घनशाम थोरी ने बताया कि जिला स्तरीय पेंशन अदालत 22 नवंबर 2023 को सुबह 11:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक जिला रोजगार और व्यवसाय ब्यूरो, जिला प्रशासनिक परिसर अमृतसर के मीटिंग हॉल में आयोजित की जा रही है। डीसी ने कहा कि इस पेंशन कोर्ट की सुनवाई के लिए कोई भी पेंशनभोगी अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। उन्होंने अपील की कि यदि किसी पेंशनभोगी को कोई शिकायत है तो वह अपनी शिकायत लिखित तौर पर डिप्टी कमिश्नर अमृतसर के कार्यालय में दर्ज करवाए, ताकि 22 नवंबर 2023 को होने वाली पेंशन अदालत में उसकी शिकायत सुनी जा सके। डीसी ने कहा कि प्राप्त शिकायतों के निपटारे के लिए संबंधित विभाग व जिला स्तरीय बैंक अधिकारी के अलावा पंजाब के प्रतिनिधि इस पेंशन अदालत में उपस्थित होने के लिए बाध्य होंगे।
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