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पंजाब के आप मंत्री को सजा पर गवर्नर की चिट्ठी:सी एम मान को पूछा- इन्हें हटाया क्यों नहीं, इनका तिरंगा फहराना गलत, मांगी रिपोर्ट

गवर्नर बीएल पुरोहित

अमृतसर,5 जनवरी (राजन):पंजाब की आम आदमी पार्टी  सरकार के मंत्री अमन अरोड़ा को 2 साल कैद की सजा के बावजूद पद से न हटाने पर गवर्नर बीएल पुरोहित ने सवाल खड़े किए हैं। गवर्नर ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को चिट्ठी लिखकर अमन अरोड़ा के 26 जनवरी को अमृतसर में तिरंगा फहराने का मौका देने को भी.गलत करार दिया है। गवर्नर ने सीएम को इस बारे में विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है।.गवर्नर ने चिट्ठी में कहा- अदालत ने अमन अरोड़ा को 2 साल साल की सजा सुनाई है। सुप्रीम कोर्ट लिली थॉमस केस में 2013 में आदेश दिए थे कि किसी भी मंत्री या विधायक को दोषी ठहराने पर मंत्री पद से हटाना होगा। इसके बावजूद अमन अरोड़ा मंत्री बने हुए हैं। उन्हें इस सजा के खिलाफ कोई स्टे भी नहीं मिला है। 26 जनवरी को वह मंत्री की हैसियत से अमृतसर में गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराने जा रहे हैं, जो बिल्कुल भी उचित नहीं है। गणतंत्र दिवस एक महत्वपूर्ण दिन है। ऐसे में एक अयोग्य विधायक को देश की ऐसी जिम्मेदारी सौंपना कानूनी.मर्यादा को चोट पहुंचाती है। इससे गलत मैसेज जाता है।

मंत्री पर जीजा के घर में घुसकर मारपीट करने का केस

संगरूर कोर्ट ने 21 दिसंबर को मंत्री अमन अरोड़ा समेत 9 लोगों को 2 साल कैद की सजा सुनाई थी। यह सजा 2008 से जुड़े केस में हुई थी। जिसमें अमन अरोड़ा का अपने जीजा राजिंदर दीपा के साथ पारिवारिक झगड़ा था। अरोड़ा पर आरोप था कि 15 साल पहले अमन अरोड़ा ने घर में घुसकर उनसे मारपीट की थी। इस मामले में अमन अरोड़ा और अन्य पर आईपीसी की धारा 452 और 323 के तहत केस दर्ज हुआ था। संगरूर कोर्ट ने धारा 452 में 2 साल और 323 में एक साल कैद दी थी। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।

हाईकोर्ट के वकील भी भेज चुके सरकार को नोटिस

इससे पहले पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉ. एचसी अरोड़ा ने पंजाब सरकार को नोटिस भेजा था। उन्होंने अमन अरोड़ा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट द्वारा साल 2013 में लिली थॉमस मामले में दिए गए फैसले के मुताबिक कार्रवाई करने को कहा है। नोटिस की कॉपी पंजाब सरकार के मुख्य सचिव और विधानसभा स्पीकर को भी भेजी है।

प्रमोद चंद्र बाली ने भी उठाया था मुद्दा

समाज सेवक प्रमोद चंद्र बाली ने भी 2 जनवरी को गवर्नर बीएल पुरोहित,मुख्यमंत्री भगवंत मान, पंजाब विधानसभा स्पीकर और पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखकर  यह मुद्दा उठाया था। प्रमोद चंद्र बाली ने कहा था कि अदालत ने अमन अरोड़ा को 2 साल साल की सजा सुनाई है। सुप्रीम कोर्ट लिली थॉमस केस के अनुसार किसी भी सांसद,मंत्री या विधायक को दोषी ठहराने पर मंत्री पद से हटाना होगा। इसके बावजूद अमन अरोड़ा मंत्री पद पर कायम है और 26 जनवरी को अमृतसर में राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहे हैं। जो सरासर गलत है।

गवर्नर द्वारा मुख्यमंत्री को जारी पत्र की कॉपी।


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