अमृतसर, 16 फरवरी : शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ( एसजीपीसी) चुनाव के लिए अधिक से अधिक संख्या में मतदाताओं के पंजीकरण के लिए शनिवार, 17 फरवरी और रविवार, 18 फरवरी को सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक एक विशेष अभियान शुरू करके अधिकतम एलिजिबल केसधारी वोटरों का पंजीकरण किया जायेगा। इस संबंध में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त घनशाम थोरी ने कर्मचारियों को घर-घर जाकर वोट दर्ज करने का निर्देश दिया, ताकि कोई भी मतदाता मतदान से वंचित न रहे।जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिला रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे जिले में समूह 11 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में नियुक्त समूह बूथ स्तर के अधिकारियों द्वारा अपने-अपने मतदान केंद्रों पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चुनाव के लिए अधिक से अधिक संख्या में वोट बनाए जाएं। शनिवार 17 फरवरी और रविवार 18 फरवरी को प्रातः 10-00 बजे से सायं 04-00 बजे तक कैंप आयोजित किए जाएं । उन्होंने कहा कि केशधारी सिख मतदाताओं का अधिक से अधिक निबंधन कराया जाये।इस प्रयोजन के लिए 21.10.2023 को 21 वर्ष की आयु पूरी करने वाले केशधारी सिख आवेदकों को पात्र माना जाएगा।
थोरी ने कहा कि सभी बूथ लेवल अधिकारी विशेष शिविर की तिथि और समय के अनुसार अपने मतदान केंद्रों पर उपस्थित रहेंगे और प्राप्त होने वाले फॉर्मों का साइड-बाय-साइड वेरीफिकेशनकरेंगे (केशधारी सिखों के लिए) [नियम 3(1) )]. ऐसे प्रत्येक फॉर्म पर आवेदक की एक हालिया रंगीन तस्वीर (स्वयं वेरीफिकेशन) लगाई जाएगी और आवेदक के पहचान दस्तावेज की एक प्रति के साथ संलग्न की जाएगी।
विधानसभा सूची में दर्ज है, उन्हें घर-घर जाकर वेरीफिकेशन करने की जरूरत नहीं
बूथ लेवल ऑफिसर द्वारा फॉर्म का वेरीफिकेशन करने के लिए विधानसभा निर्वाचक नामावली से आवेदक का नाम, संबंधित आवेदक का मकान नंबर और वोटर कार्ड नंबर का पता लगाकर बीएलओ को आवेदन करना होगा। आपके वेरीफिकेशन रिपोर्ट में फॉर्म पर लिखा जाना है जिन मतदाताओं का नाम पहले से ही विधानसभा सूची में दर्ज है, उन्हें घर-घर जाकर वेरीफिकेशन करने की जरूरत नहीं है।जिन आवेदकों का नाम विधानसभा सूची में भी नहीं है, उनके गुरुद्वारा मतदाता सूची फॉर्म के साथ-साथ फॉर्म नं. 6 की प्रतिपूर्ति भी की जानी चाहिए। इस प्रकार जब आप नं. बनाते हैं। 6 का वेरिफिकेशन करेंगे तो गुरुद्वारा वोटर लिस्ट फॉर्म का भी वेरिफिकेशन हो जाएगा. उन्होंने बताया कि विशेष शिविर के दिन एवं उसके बाद प्रत्येक दिन (दैनिक आधार पर) प्रत्येक पटवारी अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी विधानसभा मतदान केन्द्रों के प्रत्येक बूथ लेवल अधिकारी से प्रतिदिन संवाद करेंगे तथा बूथ लेवल अधिकारी से जानकारी प्राप्त करेंगे। होय प्रपत्र एकत्रित करेंगे तथा ग्रामवार अपना रजिस्टर संधारित करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि शहरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के बूथ लेवल अधिकारियों (नियम 3(1)) से प्राप्त प्रपत्रों को सत्यापन के बाद संबंधित सेक्टर अधिकारी के माध्यम से निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों से एकत्र किया जाएगा, जहां ऐसे प्रपत्र निर्वाचन कानूनगो द्वारा एकत्र किए जाते हैं। बोर्ड चुनावों को निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार वितरित किया जाएगा और इस कार्यालय की अधिसूचना के तहत संबंधित पुनरीक्षण अधिकारियों को भेजा जाएगा।
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