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प्रिंटिंग प्रेस मालिक और फ्लेक्स बोर्ड प्रिंटर पंजाब सरकार की विज्ञापन नीति का उल्लंघन न करे : एडिशनल कमिश्नर

प्रिंटिंग प्रेस और फ्लेक्स बोर्ड प्रिंटर के मालिकों से मीटिंग करते हुए एडिशनल कमिश्नर सुरिंदर सिंह, सचिव सुशांत भाटिया व अन्य ।

अमृतसर,11 मार्च (राजन):आगामी चुनावों के मद्देनजर नगर निगम कमिश्नर हरप्रीत सिंह के निर्देशानुसार  नगर निगम के कार्यालय में प्रिंटिंग प्रेस मालिकों और फ्लेक्स बोर्ड प्रिंटरों की एक बैठक एडिशनल कमिश्नर सुरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई। सुरिंदर सिंह ने प्रिंटिंग प्रेस मालिकों और फ्लेक्स बोर्ड प्रिंटर को राज्य की विज्ञापन नीति का उल्लंघन न करने की हिदायत दी। उन्होंनेकहा कि यह देखा गया है कि व्यापारिक आदरे , ब्रांड स्टोर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, राजनीतिक और धार्मिक कार्यकर्ता नियमित रूप से इश्तहारबाजी करके  शहर को गंदा कर रहे हैं। विज्ञापन विंग शहर के बाजारों से अवैध होर्डिंग्स और फ्लेक्स बोर्ड हटाने के लिए नियमित प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक है और शहर में इश्तिहार बाजी की गंदगी बढ़ेगी।

विज्ञापन को बनाने वाले अपनी फर्म का नाम और मोबाइल नंबर नीचे लिखे

एडिशनल कमिश्नर सुरिंदर सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार नगर निगम द्वारा विज्ञापन नीति एक्ट के अनुसार बनाई हुई है। उन्होंने कहा कि प्रिंटिंग प्रेस और फ्लेक्स बोर्ड प्रिंटर जिस किसी का भी विज्ञापन तैयार करें, विज्ञापन के नीचे अपनी फर्म का नाम और मोबाइल नंबर जरूर लिखें। उन्होंने कहा कि जब भी कोई विज्ञापन प्रिंट करने के  लिए आए तो विज्ञापन तैयार करने वाले इसकी अनुमति नगर निगम से अवश्य ले।कोई भी मुद्रक नगर निगम की अनुमति के बिना कोई भी बोर्ड या प्रचार सामग्री प्रकाशित नहीं कर सकता। उन्होंने मुद्रकों को प्रक्रिया का पालन करने और विज्ञापन नीति के उल्लंघन से बचने के निर्देश दिए, अन्यथा विज्ञापन सामग्री छापने वाले मुद्रक के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जाएगी।बैठक में विज्ञापन विभाग के इंचार्ज सचिव सुशांत भाटिया, सुपरीटेंडेंट पुष्पिंदर सिंह व अन्य उपस्थित थे।

लोग भी मंजूरशुदा यूनीपोल पर ही विज्ञापन लगवाएं

एडिशनल कमिश्नर सुरिंदर सिंह ने शहरवासियो को कहा कि नगर निगम और अन्य सरकारी अदारों द्वारा मंजूरशुदा यूनीपोल, क्यूसिक और जिन प्राइवेट बिल्डिंग  वालों ने नगर निगम से मंजूरी ली हुई है, वहां पर ही विज्ञापन के बोर्ड लगाए जाएं। अन्यथा निगम उनके विरुद्ध भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराएगी।

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