अमृतसर,9 अप्रैल : शहर के टाउन हॉल क्षेत्र में निर्माणाधीन सवेरा होटल का मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है। इस केस में हाई कोर्ट ने निर्माणाधीन होटल को स्टेटसक़्यू के आदेश जारी किए हुए हैं। इस निर्माणाधीन होटल की बेसमेंट के साथ 9 मंजिला निर्माण हो चुका है। हाई कोर्ट से स्टेटसक़्यू आदेश जारी होने पर नगर निगम इसके निर्माण को नहीं गिरा सकता। हाई कोर्ट में आज इस होटल के मामले पर सुनवाई होनी थी। हाई कोर्ट के जज छुट्टी पर होने के कारण इस मामले में आगे की सुनवाई के लिए 24 मई की तिथि निर्धारित की गई है।अब होटल निर्माण करवाने वालों को 24 मई तक राहत मिल गई है।
निगम कमिश्नर ने इस होटल को लेकर एमटीपी विभाग के अधिकारियों को जारी किया हुआ है नोटिस
नगर निगम कमिश्नर हरप्रीत सिंह ने इस होटल के निर्माण के समय जितने भी एमटीपी विभाग के अधिकारियों की ड्यूटी इस क्षेत्र में लगी हुई थी, उन सभी अधिकारियों को कारण बताओं नोटिस जारी किया हुआ है। इन अधिकारियों में म्यूनिसिपल टाउन प्लानर विभाग के एमटीपी, एटीपी और बिल्डिंग इंस्पेक्टर शामिल है। इनमें अधिकांश अधिकारियों ने अपने जवाब दे दिए हुए हैं।
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