अमृतसर,7 मई : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका पर आज तीसरे दिन सुनवाई हुई।हालांकि आज का दिन भी केजरीवाल के अंतरिम जमानत के लिए बेनतीजा रहा। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता बेंच बिना किसी फैसले के ही उठ गई। माना जा रहा है कि कोर्ट 9 मई को मामले की अगली सुनवाई कर सकती है।बता दें कि आज से पहले बीती दो हियरिंग में अदालत ने केजरीवाल के वकील का पक्ष सुना आज अदालत ईडी के वकील की दलीलें सुनीं।गौरतलब है कि अदालत ने पिछली सुनवाई में खुद ही कहा था क्योंकि यह चुनाव का समय है तो हम केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर भी विचार कर सकते हैं। तब ईडी ने कहा था कि कोई भी फैसला लेने से पहले हमारा पक्ष भी सुना जाए। ऐसे में आज अदालत ईडी की दलीलें सुनीं लेकिन कुछ और समय की जरूरत थी तो पीठ बिना किसी फैसले के ही उठ गई।
सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दिए जाने की शर्तें रखीं
सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दिए जाने की शर्तें रखीं। अदालत ने जमानत का विरोध कर रही इडी से कहा कि चुनाव चल रहे हैं और केजरीवाल मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। चुनाव 5 साल में सिर्फ एक बार आते हैं। अदालत ने केजरीवाल से कहा कि हम आपको जमानत दे देते हैं तो आप ऑफिशियल ड्यूटी नहीं करेंगे। हम नहीं चाहते कि आप सरकार में दखल अंदाजी करें। अगर चुनाव नहीं होते तो अंतरिम जमानत का सवाल ही नहीं उठता था। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा- हम किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे। शर्त है कि एल जी किसी भी काम को इस आधार पर ना रोकें कि फाइल पर साइन नहीं है। ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा, जो नुकसान पहुंचाने वाला हो। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मुख्यमंत्री और आम आदमी में फर्क किया जाना सही नहीं है। राजनेताओं के लिए अलग कैटेगरी ना बनाएं। जनता के बीच गलत संदेश जाएगा।
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