5 से अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना, चिल्लाना और प्रदर्शन करना भी प्रतिबंधित
अमृतसर,28 मई: पंजाब लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर, जिला मजिस्ट्रेट अमृतसर घनशाम थोरी ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने और लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए दंड संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है जिला प्रमुख, अमृतसर ग्रामीण के अधिकार क्षेत्र के तहत गांवों और कस्बों में 5 या अधिक व्यक्तियों का विरोध रैली, धरना, बैठकें करना, नारे लगाना या प्रदर्शन करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। यह आदेश 30 मई सायं 6 बजे से प्रभावी माना जायेगा तथा 1 जून 2024 को सायं 6 बजे मतदान समाप्ति तक लागू रहेगा। जिला चुनाव अधिकारी ने बताया कि इन आदेशों के तहत पंजाब लोकसभा चुनाव की चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण तरीके और बिना किसी भय के संपन्न करने के लिए अमृतसर जिले के सभी लोकसभा क्षेत्रों में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं को छोड़कर किसी बाहरी व्यक्ति का रहना वर्जित है। यह आदेश 30 मई 2024 को शाम 5 बजे से 1 जून 2024 को शाम 6 बजे मतदान समाप्ति तक लागू रहेगा।
मतदान केंद्र के 100 मीटर की परिधि में मोबाइल फोन ले जाना प्रतिबंधित रहेगा
शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए सभी मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का मेगा फोन, मोबाइल फोन, वायरलेस सेट ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में मोबाइल फोन ले जाने पर पहले ही रोक का आदेश जारी किया जा चुका है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे मतदान करते समय अपने साथ मोबाइल फोन न लाएं। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों के बाहर मोबाइल रखने की कोई सुविधा नहीं है।
‘अमृतसर न्यूज़ अपडेटस” की व्हाट्सएप पर खबर पढ़ने के लिए ग्रुप ज्वाइन करें
https://chat.whatsapp.com/D2aYY6rRIcJI0zIJlCcgvG
‘अमृतसर न्यूज़ अपडेटस” की खबर पढ़ने के लिए ट्विटर हैंडल को फॉलो करें