31 मई और 1 जून को अखबारों में छपने वाले राजनीतिक विज्ञापनों के लिए भी मंजूरी अनिवार्य
जिला निर्वाचन पदाधिकारी की मीडियाकर्मियों से चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करने की अपील
अमृतसर,28 मई: ‘ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर’ के मुताबिक, मतदान खत्म होने से 48 घंटे पहले यानी चुनाव प्रचार खत्म होते ही रेडियो-टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया समेत सोशल मीडिया पर राजनीतिक प्रचार/विज्ञापन पर भी रोक लग जाएगी। यह प्रतिबंध एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल पर भी लागू होगा। इस संबंध में डीसी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी घनशाम थोरी ने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार 30 मई को शाम 6 बजे के बाद रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, सोशल मीडिया, जिसमें बल्क एसएमएस या प्री-रिकॉर्डेड एसएमएस संदेश शामिल हैं ऐसे किसी अन्य माध्यम पर प्रचार और राजनीतिक विज्ञापन नहीं दिया जा सकता, जो चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दायरे में आता है।
उन्होंने कहा कि 23 मई, 2024 को मुख्य चुनाव अधिकारी, पंजाब द्वारा जारी चुनाव प्रक्रिया के अंतिम 48 घंटों की ‘ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर’ के अनुसार, चुनाव प्रचार की समय सीमा समाप्त होते ही कोई भी टी.वी., रेडियो, सोशल मीडिया चैनल किसी भी पार्टी के प्रचार के लिए विज्ञापन या समान कार्यक्रम नहीं चलाएंगे।उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने वाले राजनीतिक दल और उम्मीदवार 31 मई, 2024 और 1 जून, 2024 को प्रकाशित समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करने से पहले मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति की मंजूरी के बाद ही अपने विज्ञापन प्रकाशित कर सकते हैं।जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने जिले में कार्यरत मीडियाकर्मियों/मीडिया संगठनों से अपील की है कि वे चुनाव आयोग के उक्त निर्देशों एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 एवं 126ए के तहत निर्धारित सीमाओं का पूर्णतः अनुपालन करें।
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