अमृतसर, 4 जुलाई:खडूर साहिब से लोकसभा चुनाव जीतने वाला खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह जल्द ही सांसद पद की शपथ लेगा। इसके लिए अमृतपाल को शुक्रवार (5 जुलाई) से 4 दिन या उससे कम की पैरोल मिली है। हालांकि, इन 4 दिनों में वह न तो रईया स्थित अपने घर आ सकेगा, न ही अपने लोकसभा क्षेत्र में और न ही पंजाब में । उसे यह पैरोल कुछ शर्तों पर दी गई है। दरअसल, कल यानी शुक्रवार से शुरू हो रही अमृतपाल सिंह की जमानत 10 शर्तों के आधार पर है। इसकी जानकारी असम के डिब्रूगढ़ जेल के अधीक्षक को भेज दी गई है और उनके जरिए यह जानकारी अमृतपाल को दे दी गई है। इन शर्तों के मुताबिक वह सिर्फ दिल्ली में ही रहेगा। उसका रात का ठहराव भी दिल्ली में ही होगा।
अमृतपाल सिंह की पैरोल की शर्तें
केंद्रीय जेल डिब्रूगढ़ से अस्थायी रूप से रिहा होने की तारीख और समय से लेकर केंद्रीय जेल डिब्रूगढ़ लौटने तक अमृतपाल के साथ SSP अमृतसर (ग्रामीण) सतिंदर सिंह द्वारा उचित समझे जाने वाले पुलिसकर्मियों की संख्या होगी, ताकि हिरासत की अवधि को जारी रखा जा सके। उस समयावधि के लिए जब अमृतपाल संसद परिसर में मौजूद है, उसके साथ उतनी ही संख्या में पुलिसकर्मी या अन्य सुरक्षाकर्मी रहेंगे, जितनी महासचिव लोकसभा द्वारा अनुमति दी गई है।अस्थायी रिहाई की अवधि के दौरान वह नई दिल्ली के अलावा किसी अन्य स्थान के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा।अस्थायी रिहाई की अवधि में सेंट्रल जेल डिब्रूगढ़ से नई दिल्ली और वापस आने की यात्रा में लगने वाला समय शामिल होगा।उस अवधि के लिए जब अमृतपाल को संसद परिसर में रहने की आवश्यकता नहीं है। एसएसपी अमृतसर (ग्रामीण) उसे सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नई दिल्ली में उचित स्थान पर रख सकते हैं ।पंजाब बंदी (हिरासत की स्थिति) आदेश, 1981 की धारा 2 (सी) के तहत परिभाषित अमृतपाल को इस दौरान दिल्ली में ही रिश्तेदारों से मिलने की अनुमति दी जाएगी।अमृतपाल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक कोई कार्य या बयान नहीं देगा।अमृतपाल या उसके किसी भी रिश्तेदार को उसकी वीडियो बनाने या बयान की वीडियो बनाने और उसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रसारित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।अमृतपाल की दिल्ली में स्थानीय यात्रा सहित यात्रा और बोर्डिंग/आवास पर किए गए खर्च को डीजीपी पंजाब के पास उपलब्ध विभागीय बजट से वसूला जाएगा।एसएसपी अमृतसर (ग्रामीण) ही अमृतपाल की अस्थायी
रिहाई की उपरोक्त शर्तों के सुचारू अनुपालन के लिए
महासचिव लोकसभा के साथ समन्वय करेंगे।
वह दिल्ली कैसे पहुंचेगा, इसे गुप्त रखा गया है
अमृतपाल सिंह को दिल्ली कैसे लाया जाएगा, इसे गुप्त रखा गया है। एडीसी गुरसिमरनजीत कौर ने बताया कि उसे सिर्फ दिल्ली और शपथ ग्रहण के लिए पैरोल दी गई है। उसे दिल्ली कैसे ले जाया जाएगा, यह पुलिस प्रशासन तय करेगा। वहीं, सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने यह गुप्त रखा है कि अमृतपाल को हवाई, रेल या सड़क मार्ग से दिल्ली लाया जा रहा है।
5 जुलाई को स्पीकर के कमरे में शपथ लेगा
राष्ट्रीय जांच एजेंसी की अनुमति के बाद 2017 के जम्मू- -कश्मीर आतंकी फंडिंग मामले में जेल में बंद कश्मीरी नेता शेख अब्दुल राशिद उर्फ इंजीनियर राशिद 5 जुलाई को शपथ लेगा। अमृतपाल के भी परसों ही शपथ लेने की सूचना है। जानकारी के मुताबिक, ये दोनों स्पीकर के कमरे में यह शपथ लेंगे। राशिद को एजेंसियों और सरकार की तरफ से हरी झंडी दे दी गई है। वहीं, पंजाब के फरीदकोट से सांसद सरबजीत सिंह खालसा बुधवार दिल्ली में स्पीकर ओम बिरला से मिले। इसके बाद सरबजीत सिंह खालसा ने जानकारी दी कि अमृतपाल सिंह 5 जून परिवार ने फिर पंजाब लाने की रखी मांग को शपथ लेंगे। अमृतपाल सिंह को बेल मिलने की जानकारी मिलने के बाद परिवार का रिएक्शन भी सामने आया है। माता-पिता बलविंदर कौर और तरसेम सिंह ने मांग रखी है कि अमृतपाल सिंह को पंजाब आने की इजाजत दी जाए, ताकि वे अपने हलके खडूर साहिब में आकर लोगों का धन्यवाद कर सकें और उनकी मुश्किलों को सुन सकें।
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