गांव काला घनुपुर में अनधिकृत कॉलोनी के खिलाफ की कार्रवाई
अमृतसर,28 जुलाई :पंजाब सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए ए डी ए,पुड्डा के मुख्य प्रशासक अमरप्रीत कौर संधू , अतिरिक्त मुख्य प्रशासक डाॅ. रजत ओबराय के निर्देशानुसार जिला नगर योजनाकार (रेगुलेटरी) गुरसेवक सिंह औलख के नेतृत्व में पुड्डा के रेगुलेटरी विंग ने गांव काला घनमपुर, रामतीर्थ रोड पर बन रही अनधिकृत कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई की और कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया। जिला नगर योजनाकार गुरसेवक सिंह औलख ने जानकारी देते हुए बताया कि भविष्य में विकास को नियंत्रित करने के लिए सरकार के निर्देशानुसार गांव काला घनुपुर में विकसित की जा रही अनधिकृत कॉलोनी को पापरा एक्ट-1995 के तहत नोटिस जारी कर तोड़फोड़ की कार्रवाई रोक दी गई है। क्योंकि अनाधिकृत कॉलोनी के मालिकों ने सरकार के निर्देशों की अवहेलना कर सरकारी नियमों की अवहेलना की है, जिसके तहत उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार उक्त कार्रवाई अमल में लाई गई है।
3 से 7 साल की सजा और 2 से 5 लाख का जुर्माना भी लगाया जा सकता
गुरसेवक सिंह ओलख ने यह भी स्पष्ट किया कि अनाधिकृत कॉलोनी काटने वाले व्यक्ति के खिलाफ पापरा एक्ट के तहत 3 से 7 साल की सजा और 2 से 5 लाख का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा पुड्डा की रेगुलेटरी विंग समय-समय पर अमृतसर जिले में विकसित हो रही अनधिकृत कॉलोनियों की जांच करती है और कॉलोनियों के काम को रोकने के लिए पापरा एक्ट-1995 के तहत नोटिस जारी करती है और संबंधित पुलिस स्टेशन अधिकारी को आगे की कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा जाता है।
पुड्डा से ली गई मंजूरी अवश्य ले
जिला नगर योजनाकार (रेगुलेटरी) गुरु सेवक सिंह औलख अमृतसर ने आम जनता से अपील की है कि जो अवैध कॉलोनियां पुड्डा विभाग से स्वीकृत नहीं हैं, उनमें प्लॉट खरीदने से पहले कॉलोनी/प्लॉट के संबंध में पुड्डा से ली गई मंजूरी की एन ओ सी अवश्य मांग लें ताकि उनका पैसा बर्बाद ना हो सके और यह उनके लिए परेशानी का कारण नहीं बनता।
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