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राष्ट्रीय लोक अदालत 14 सितंबर को आयोजित की जाएगी

अमृतसर, 7 अगस्त :पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, एसएएस नगर, मोहाली और माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार अमरिन्दर सिंह ग्रेवाल, माननीय जिला एवं सत्र-सह-अध्यक्ष, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, अमृतसर के निर्देशन में, चंडीगढ़। इस बार राष्ट्रीय लोक अदालत 14 सितंबर 2024 को आयोजित होने जा रही है। इसकी सफलता के लिए जज साहब  रशपाल सिंह ने न्यायिक अधिकारियों व पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश दिये.  इसके साथ ही जिला न्यायालय के वकील के साथ भी बैठक की गयी और उनसे भी लोक अदालत की सफलता में योगदान देने को कहा गया।

इन मामलों में होता है फैसला

जिसमें पारिवारिक मामले (जैसे वैवाहिक विवाद), चेक बाउंस मामले, बैंक मामले, फाइनेंस कंपनी-बीमा कंपनी, मोटर दुर्घटना, भूमि विवाद, बिजली और पानी के बिल आदि दाखिल किए जा सकते हैं। इस बार लोक अदालत में हजारों मामले राजीनामा के लिए रखे गये हैं.  आज इस संबंध में पुलिस विभाग, जिला प्रशासन, बिजली विभाग और लोक अदालत से संबंधित अन्य विभागों के साथ बैठक की गई और लोक अदालत की अधिकतम सफलता के लिए मामलों को लोक अदालत में रखने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही आम जनता को यह संदेश दिया गया कि लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य अदालती मामलों को समझौते/ राजीनामा  के माध्यम से निपटारा करना है, जिससे दोनों पक्षों के धन और समय की बचत हो और उनकी आपसी दुश्मनी कम हो।  गंभीर आपराधिक मामलों को छोड़कर विभिन्न अदालतों में लंबित सभी मामले लोक अदालत में निर्णय के लिए शामिल किए जाते हैं।  जो विवाद किसी न्यायालय में नहीं चलते, उनमें भी लोक अदालत में आवेदन देकर राजीनामा कराया जा सकता है।  लोक अदालत में मामला दायर करने के इच्छुक व्यक्ति यदि मामला न्यायालय के समक्ष लंबित है तो संबंधित न्यायालय के न्यायाधीशों और यदि विवाद न्यायालय के समक्ष लंबित नहीं है तो सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को लिखित आवेदन के माध्यम से अनुरोध कर सकते हैं।  

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