अमृतसर,22 अगस्त :पंजाब में अब गाड़ियां महंगी पड़ेगी।आम आदमी पार्टी सरकार ने गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स लगा दिया है। लोगों को गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को रिन्युअल करवाने के वक्त यह टैक्स चुकाना होगा। इससे गाड़ियों की रिन्युअल भी अब महंगी पड़ेगी। इसके अलावा कॉमर्शियल गाड़ियों को 8 साल तक ग्रीन टैक्स नहीं देना है। इसके बाद हर साल ढाई सौ से ढाई हजार तक ग्रीन टैक्स चुकाना पड़ेगा। पंजाब ट्रांसपोर्ट विभाग ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सरकार ने 4 तरह के वाहनों एलपीजी, सीएनजी, बैटरी या सोलर पावर से चलने वाले गाड़ियों को इस कैटेगरी से बाहर रखा गया है।
डीजल गाड़ियों पर पेट्रोल से डबल टैक्स
निजी वाहन के मामले में डीजल वाली गाड़ियों को ज्यादा टैक्स देना होगा।पंजाब सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक दोपहिया और कारों के पेट्रोल के मुकाबले डीजल गाड़ियों का ग्रीन टैक्स ज्यादा रखा गया है।
सरकार को 87.03 करोड़ की होगी आमदन
14 अगस्त को चंडीगढ़ में पंजाब कैबिनेट की एक अहम मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने को मंजूरी दी गई थी। जिससे 87.03 करोड़ की आमदन होगी। इससे पैसे पर्यावरण बचाने व अन्य कामों के लिए खर्च किया जाएगा। क्योंकि पंजाब में हरियाली बढ़ाने के लिए सरकार का फोकस है। दूसरी तरफ सरकार अब सीएनजी, बिजली के वाहनों को इस कैटेगरी से बाहर रखा गया है।
यह क्या है ग्रीन टैक्स
ग्रीन टैक्स, जिसे प्रदूषण कर और पर्यावरण कर भी कहा जाता है, वास्तव में एक उत्पाद शुल्क है, जिन्हें सरकार उन वस्तुओं पर कर लगाकर एकत्रित करती है, जिससे प्रदूषण फैलता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को अधिक प्रदूषण फैलाने वाले साधनों के उपयोग के लिए हतोत्साहित करना है। जिससे प्रदूषण कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है। साथ ही इससे प्राप्त धन को पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण को कम करने वाले कार्यों के लिए किया जाता है।
जारी नोटिफिकेशन की कॉपी।
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