अमृतसर डेवलपमेंट अथॉरिटी, पुड्डा द्वारा की गई कार्रवाई
अमृतसर,29 नवम्बर: अमृतसर डेवलपमेंट अथॉरिटी(एडीए) के मुख्य प्रशासक अंकुरजीत सिंह और अतिरिक्त मुख्य प्रशासक मेजर अमित सरीन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार जिला नगर योजनाकार गुरसेवक सिंह औलख के मार्गदर्शन में एडीए कॉलोनी के रेगुलेटरी विंग द्वारा थाना कंबो के पुलिस अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की मौजूदगी में फतेहगढ़ चूड़ीया रोड पर मुरादपुरा गांव में बनाई जा रही नई अनधिकृत कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई की गई। जेसीबी मशीन से निर्माण को तोड़ा गया। जिला नगर योजनाकार ने बताया कि भविष्य में होने वाले विकास को नियंत्रित करने के लिए सरकार के निर्देशानुसार गांव मुरादपुरा में एजीएम हाइट द्वारा अर्बन हाइट के नाम से विकसित की जा रही नई अनाधिकृत व्यावसायिक कॉलोनी को पपरा अधिनियम-1995 के तहत ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के तहत अधिसूचित किया गया है।अनाधिकृत कॉलोनी के मालिकों द्वारा सरकार के निर्देशों की अनदेखी करने और सरकारी नियमों का पालन करने के कारण काम पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है।
नोटिस के संबंध में दिया गया जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर कार्रवाई की गई
कॉलोनाइजर द्वारा उक्त नोटिस के संबंध में दिया गया जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर उच्च अधिकारियों के आदेश के तहत उक्त कार्रवाई अमल में लाई गई इसके अलावा, स्टोन क्रेस्ट के बगल में एक नए अनधिकृत होटल के निर्माण के लिए पंजाब क्षेत्रीय और नगर नियोजन और विकास अधिनियम-1995 के तहत एक नए अनधिकृत होटल के निर्माण के लिए आदेश जारी किया गया था। मजीठा रोड पर गांव पंडोरी वड़ैच में होटल बंद नहीं हुआ।जिसके चलते अधिनियम के अनुसार निर्माण को ध्वस्त करने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश जारी किए गए थे, लेकिन मौके पर दूसरी मंजिल का लैंटर बंद होने के कारण जनहानि की आशंका के चलते टीम बिल्डर के लिखित अनुरोध पर दो दिन के भीतर निर्माण की शटरिंग हटा दी गई और स्तर पर ध्वस्तीकरण के संबंध में आदेश दिए गए और यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि निर्माणकर्ता द्वारा अपने स्तर पर निर्माण नहीं तोड़ा जाता है तो निर्माण को ध्वस्त कर दिया जाएगा।
5 से 10 साल की कैद और 25 लाख से 5 करोड़ रुपये का जुर्माना हो सकता
जिला योजना कार ने यह भी स्पष्ट किया कि पापरा अधिनियम-1995 के संशोधन 2024 के अनुसार, अनधिकृत कॉलोनी काटने वाले व्यक्ति को 5 से 10 साल की कैद और 25 लाख से 5 करोड़ रुपये का जुर्माना हो सकता है। पुलिस विभाग को एफ आई आर करने के लिए लिखा गया है। इसके अलावा पुड्डा की रेगुलेटरी विंग समय-समय पर जिला अमृतसर के अंदर विकसित हो रही अनधिकृत कॉलोनियों और निर्माणों की जांच कर संबंधित अधिनियम के तहत नोटिस जारी कर काम रोकने और संबंधित पुलिस स्टेशन अधिकारी को आगे की कानूनी कार्रवाई करने के लिए कह रही है जिला नगर योजनाकार ने आम जनता को सचेत करने के लिए उक्त अनधिकृत कॉलोनी में प्लॉट न खरीदने के बोर्ड भी लगा दिए हैं। जिला नगर योजनाकार (रेगुलेटरी), अमृतसर ने आम जनता से अपील की कि वे अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने से पहले, जो पीयूडीए विभाग द्वारा अनुमोदित नहीं हैं, कॉलोनी के संबंध में पीयूडीए द्वारा जारी की गई अनुमति अवश्य लें, जिससे उनकी संपत्ति का नुकसान न हो उनके लिए परेशानी का कारण नहीं बनता।इसके अलावा किसी भी स्थान पर किसी भी प्रकार का निर्माण करने से पहले पुडा के सक्षम अधिकारी से सीएलयू (चेंज ऑफ लैंड यूज) और भवन नक्शा स्वीकृत करवाने के बाद ही निर्माण करना चाहिए।
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