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हाई कोर्ट ने पंजाब के निकाय चुनाव को लेकर वीडियोग्राफी के आदेश किए जारी

अमृतसर,12 दिसंबर:पंजाब में 21 दिसंबर को होने वाले पांच नगर निगमों व 44 नगर काउंसिलों के चुनाव को लेकर मामला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में पहुंच गया है। हाई कोर्ट ने चुनाव को लेकर वीडियोग्राफी के आदेश जारी किए हैं। हाईकोर्ट की तरफ से राज्य निर्वाचन आयोग को आदेश दिए गए हैं। 13 नवंबर को नामांकन पत्रों की पड़ताल होगी, जबकि 14 दिसंबर को नाम वापस लिए जाएंगे। इस दिन उम्मीदवारों को चुनाव निशान जारी किए जाएंगे। पटियाला के भाजपा नेता विजय कुमार व अन्य की तरफ से इस संबंधी याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई थी। याचिका में दलील दी गई थी पंजाब में कई स्थानों पर खास करके पटियाला में उनके उम्मीदवारों को नामांकन भरने से रोका जा रहा है। ऐसे में अदालत इस मामले में राज्य निर्वाचन आयोग को आदेश जारी करें। पार्टी की तरफ से इस संबंधी निर्वाचन आयोग को भी शिकायत दी गई है। पटियाला समेत.पूरे पंजाब में जहां कहीं भी चुनाव होने हैं, वहां पर सारी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करवाने की मांग की गई थीं।

22 आईएएस आब्जर्वर तैनात, संभाला मोर्चा

निर्वाचन आयोग की तरफ से 22 आईएएस अधिकारियों को आब्जर्वर नियुक्त किया गया है। इसमें पांच को नगर निगमों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जबकि शेष नगर काउंसिल व नगर पंचायतों में भी ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं। सभी आज अपनी ड्यूटी संभाल लेंगे। आयोग की तरफ से उन्हें आदेश जारी किए गए है। यह अधिकारी ही सभी जिलों.में लॉ एंड ऑर्डर, चुनाव संबंधित शिकायतों और आचार.संहिता बारे में अपनी भूमिका निभाएंगे।

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