
अमृतसर,30 दिसंबर(राजन): नगर निगम में 31 दिसंबर के बाद प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने वालों को 10% जुर्माना लगेगा। प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने वाले उपभोक्ता जुर्माना से बचने के लिए प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा रहे हैं। आज सोमवार को नगर निगम को 315 पीटीआर के साथ लगभग 43 लाख रुपए प्रॉपर्टी टैक्स एकत्रित हुआ है। अब तक 2024-2025 वित्त वर्ष का आंकड़ा 31.09 करोड़ तक पहुंच गया है। 10% जुर्माना से बचने के लिए अब एक दिन ही शेष बचा है। नगर निगम कमिश्नर गुलप्रीत सिंह औलख ने 20 दिसंबर को निर्देश जारी कर दिए थे कि छुट्टी होने के बावजूद भी चाहे शनिवार और रविवार हो प्रॉपर्टी टैक्स लेने के लिए नगर निगम के सीएफसी ऑफिस खुले रहेंगे। जिस कारण पिछले कुछ ही दिनों में नगर निगम को एक करोड रुपए से अधिक प्रॉपर्टी टैक्स एकत्रित हो चुका है।
10% जुर्माना से बचने के लिए प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाए

नगर निगम कमिश्नर गुलप्रीत सिंह औलख ने कहा कि 10% जुर्माना से बचने के लिए उपभोक्ता प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाए। उन्होंने कहा कि कल 31 दिसंबर मंगलवार जुर्माना से बचने के लिए अंतिम दिन बचा है। उन्होंने कहा कि कल मंगलवार को देर शाम तक प्रॉपर्टी टैक्स लेने के लिए नगर निगम के मुख्य कार्यालय रंजीत एवेन्यू और नगर निगम के सभी जोनल कार्यालय में सीएफसी ऑफिस खुले रहेंगे। उन्होंने कहा कि लोग ऑनलाइन http://mseva.lgpunjab.gov.in/ इस लिंक पर प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा सकते हैं।
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