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जिला प्रशासन ने चाइनीज डोर के उपयोग और भंडारण पर लगाया हुआ है पूर्ण प्रतिबंध

अमृतसर, 5 जनवरी:जिला प्रशासन ने नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री जिसे चाइनीज डोर के नाम से जाना जाता है, से बनी पतंग की डोर के आयात और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ज्योति बाला ने साक्षी साहनी के निर्देश पर जारी आदेश में कहा है कि इसके अलावा कोई अन्य सिंथेटिक पतंग धागा जो नॉन-बायोडिग्रेडेबल हो या कांच, धातु आदि का उपयोग कर धार दिया गया हो।उस पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। चाइना डोर के निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद, आपूर्ति, परिवहन पर उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल सूती धागे से पतंग उड़ाने की अनुमति होगी जो किसी भी तेज/धातु कांच के हिस्से/चिपकने वाले/धागे को मजबूत करने वाली सामग्री से मुक्त हो।

28 फरवरी तक पूर्ण तौर पर प्रतिबंध रहेगा

उन्होंने आदेश जारी कर कहा कि मामले की तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए यह आदेश एकतरफा पारित किया गया और 1 जनवरी 2025 से 28 फरवरी 2025 तक लागू रहेगा। उन्होंने कहा कि पतंग उड़ाते समय लोगों और पक्षियों को प्लास्टिक, नायलॉन या इसी तरह की सिंथेटिक सामग्री से बने मांझे से काफी चोटें आती हैं। यह कई पक्षियों की मौत का कारण बनता है, इसलिए लोगों को इसके घातक प्रभावों से बचाना महत्वपूर्ण है।

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