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डिप्टी कमिश्नर ने अमृतसर जिले में ड्रोन संचालन पर लगाया प्रतिबंध

अमृतसर, 10 मई :डिप्टी कमिश्नर  साक्षी साहनी ने अमृतसर जिले में ड्रोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अपने आदेश में उन्होंने कहा कि इससे सार्वजनिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को खतरा हो सकता है।  इसके अलावा, कुछ असामाजिक तत्व या शरारती तत्व निगरानी, ​​तस्करी, संवेदनशील प्रतिष्ठानों की फोटोग्राफी और शांति के लिए हानिकारक अन्य गतिविधियों के लिए ऐसे ड्रोन का दुरुपयोग कर सकते हैं।इसलिए, साक्षी साहनी, जिला मजिस्ट्रेट, अमृतसर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उन पर प्रतिबंध लगाती हैं। यह प्रतिबंध अगली सूचना तक प्रभावी रहेगा, लेकिन यह कानून प्रवर्तन एजेंसियों, सशस्त्र बलों या किसी अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा आधिकारिक कर्तव्यों के लिए संचालित ड्रोनों पर लागू नहीं होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और अन्य लागू कानूनों के प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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