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राष्ट्रीय लोक अदालत में 23799 मामलों का निपटारा किया गया

लोक अदालत में केसों का निपटारा करते हुए न्यायाधीश। 

अमृतसर,24 मई(राजन): पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय तथा पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं प्राधिकरण, मोहाली के निर्देशानुसार, अमरिंदर सिंह ग्रेवाल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण, अमृतसर के मार्गदर्शन में तथा अमरदीप संघ बैंस, सिविल न्यायाधीश-सह-सचिव, जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण के प्रयासों से आज  राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। यह राष्ट्रीय लोक अदालत जिला न्यायालय अमृतसर तथा तहसील अजनाला और बाबा बकाला साहिब में भी आयोजित की गई।

लोक अदालत में केसों का निपटारा करते हुए न्यायाधीश। 

कुल 32 बेंच बनाए गए

इस राष्ट्रीय लोक अदालत में सिविल एवं फौजदारी न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें चेक बाउंस, बैंक रिकवरी, भूमि विवाद, घरेलू विवाद एवं अन्य लगभग सभी प्रकार के मामलों का निपटारा किया गया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत की अधिकतम सफलता के लिए जिला न्यायालय अमृतसर और तहसील अजनाला और बाबा बकाला साहिब में कुल 32 बेंच बनाए गए, जिनमें से अमृतसर न्यायालय में 25 बेंच, स्थायी लोक अदालत में 1 बेंच, श्रम न्यायालय में 1 बेंच, अजनाला में 3 बेंच, बाबा बकाला साहिब तहसील में 2 बेंच स्थापित किए गए।

कुल 30270 मामले सुनवाई हेतु रखे गए

पुलिस विभाग ने पारिवारिक विवादों को सुलझाने के लिए महिला परामर्श प्रकोष्ठों में लोक अदालत की भी स्थापना की। इसके अलावा, लोगों के कल्याण के लिए लोक अदालत के उद्देश्य को सफल बनाने के लिए विभिन्न विभागों ने लोक अदालत बेंचों की स्थापना की है, जिनमें हजारों मामलों का निपटारा किया गया है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत की सभी पीठों द्वारा कुल 30270 मामले सुनवाई हेतु रखे गए, जिनमें से 23799 मामलों का आपसी राजीनामा से निपटारा किया गया।

लोक अदालत में दोनों पक्षों के राजीनामा के आधार पर फैसला किया जाता

इस दौरान माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरिंदर सिंह ग्रेवाल ने लोगों को लोक अदालत की महत्ता से अवगत करवाते हुए बताया कि लोक अदालत में दोनों पक्षों के राजीनामा के आधार पर फैसला किया जाता है। लोक अदालतों के माध्यम से सस्ता और शीघ्र न्याय उपलब्ध कराया जाता है। लोक अदालतों के निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं होती। दोनों पक्षों के बीच प्रेम बढ़ता है। जो व्यक्ति अपने सुलहनीय मामलों का निपटारा लोक अदालत के माध्यम से करवाना चाहते हैं, वे संबंधित न्यायालय में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, जहां उनका मामला लंबित है, अथवा नए मामलों के निपटारे के लिए संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या उप-मंडल विधिक सेवा समिति कार्यालय में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

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