
अमृतसर,28 मई(राजन): नगर निगम अमृतसर मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव को लेकर हाई कोर्ट में कांग्रेसी पार्षद श्वेता छाबड़ा द्वारा कंटेंप्ट ऑफ़ हाई कोर्ट डाली गई याचिका पर आज हाईकोर्ट में बहस हुई। पार्षद श्वेता छाबड़ा द्वारा याचिका में कहा गया कि नगर निगम अमृतसर मेयर चुनाव से पहले माननीय हाई कोर्ट के आदेश जारी हुए थे कि मेयर चुनाव पूरे नियम कानून, पूरी तरह से वीडियो ग्राफी और पूरी सुरक्षा में करवाए जाए। किंतु 27 जनवरी 2025 को जब मेयर के चुनाव हुए उसमें हाई कोर्ट के आदेशों की अवेलना हुई है। जिस पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश पंकज जैन द्वारा गत दिवस 27 मई को बहस हुई थी। बहस के बाद न्यायाधीश पंकज जैन द्वारा आज 28 मई को सुनवाई की गई। आज की बहस दौरान नगर निगम अमृतसर की ओर से हाई कोर्ट में एक वीडियो सीडी पेश की गई।
पेश की गई वीडियो सीडी पर हुई बहस
एडिशनल एडवोकेट जनरल द्वारा पेश की गई वीडियो सीडी पर भी बहस हो गई। जिस पर न्यायाधीश पंकज जैन द्वारा एडवोकेट जनरल को पेश होने लिए कहा गया। एडवोकेट जनरल पंजाब मनिंदरजीत सिंह बेदी हाई कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कोर्ट द्वारा वीडियो फुटेज देखने पर कोई आपत्ति नहीं जताई और एडिशनल एडवोकेट जनरल के आचरण के लिए खेद व्यक्त किया। न्यायाधीश पंकज जैन द्वारा जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि वीडियोग्राफी से पता चलता है कि वीडियो फुटेज विभिन्न क्लिप के रूप में है, जिनमें से प्रत्येक 3 सेकंड से लेकर 3 मिनट (लगभग) तक की है।उपलब्ध कराए गए वीडियो फुटेज से पता चलता है कि पूरी कार्यवाही की वीडियोग्राफी करने के बजाय, इसे क्लिप में टुकड़ों में वीडियोग्राफ किया गया है। जिस पर जून के महीने की हाई कोर्ट में छुट्टियां होने के कारण इस केस की सुनवाई के लिए अगली तारीख 2 जुलाई निर्धारित की गई है। जारी किए गए आदेशों के अनुसार 2 जुलाई को डिविजनल कमिश्नर जालंधर और नगर निगम अमृतसर कमिश्नर हाई कोर्ट में व्यक्तिगत रूप में उपस्थित रहेंगे । प्रदान की गई कॉम्पैक्ट डिस्क को एडवोकेट जनरल पंजाब की उपस्थिति में सील किया जा रहा है और इसे रजिस्ट्रार न्यायिक की हिरासत में रखने का आदेश दिया गया है।
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