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स्वास्थ्य विभाग ने कोटपा अधिनियम के तहत 32 चालान काटे :सार्वजनिक स्थानों पर खुली सिगरेट बेचना और धूम्रपान करना दंडनीय अपराध

अमृतसर, 30 जुलाई(राजन): नशे के विरुद्ध युद्ध अभियान के तहत, स्वास्थ्य विभाग अमृतसर ने सिविल सर्जन डॉ. किरणदीप कौर के निर्देशानुसार कोटपा अधिनियम को सख्ती से लागू करने के लिए डीडीएचओ डॉ. जगनजोत कौर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया। जिसमें जिला एमईआईओ अमरदीप सिंह, डॉ. रविंदर कौर, एसआई परमजीत सिंह, दीपक कुमार, रमेश कुमार, राजेश कुमार, रसपाल सिंह और हरदेव सिंह शामिल थे। इस टीम ने शहर के विभिन्न इलाकों, जिनमें क्वींस रोड, हाल बाजार, कटरा जैमल सिंह, कटरा शेर सिंह और हाथी गेट शामिल हैं, में कोटपा अधिनियम का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वाले 32 लोगों के चालान काटे।

जिले को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए कोटपा एक्ट को सख्ती से लागू किया जा रहा

इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉ. किरणदीप कौर ने कहा कि जिले को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए कोटपा एक्ट को सख्ती से लागू किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, प्रत्येक तंबाकू उत्पाद के पैकेट के दोनों तरफ एक निर्धारित मानक के अनुसार निर्धारित फोटो अंकित होना अनिवार्य किया गया है और इससे अधिक तंबाकू उत्पाद दर्दनाक मौत और कैंसर का कारण बनते हैं। इसलिए, उपरोक्त मानक के बिना तंबाकू बेचना कानूनी अपराध है। इसके अलावा, सार्वजनिक स्थानों पर खुली सिगरेट बेचना और तंबाकू पीना भी दंडनीय/जुर्माना योग्य अपराध है।

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