
अमृतसर, 11 अगस्त(राजन): माननीय न्यायाधीश तृप्तजोत कौर, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमृतसर (फास्ट ट्रैक) की अदालत ने पोक्सो अधिनियम के तहत दो दोषियों को आजीवन कारावास (प्राकृतिक मृत्यु तक) की सजा सुनाई है।इस संबंध में, माननीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार, अनिल कुमार उर्फ बिल्ली पुत्र विनोद कुमार और सोहम पुत्र रामदेव को एफआईआर संख्या 77/2023, महिला थाना अमृतसर में धारा 376-डी/376 डीए आईपीएस और 6 पोक्सो अधिनियम के तहत दोषी पाया गया है और इन दोनों दोषियों को आजीवन कारावास यानी प्राकृतिक मृत्यु तक की सजा सुनाई गई है और साथ ही 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफ आई आर में घटना वाले दिन दोषी अनिल कुमार उर्फ बिल्ली अपने 4 दोस्तों के साथ छत पर अपने बच्चे की जन्मदिन पार्टी मना रहा था और नशे की हालत में था। जिसके कारण पीड़िता को नींद नहीं आ रही थी और वह अपनी छत पर खड़ी थी। उक्त दोषियों ने उसे बहाने से बुलाया और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया।माननीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमृतसर ने कहा कि इस सजा के माध्यम से अदालत समाज को संदेश देती है कि भविष्य में ऐसी कोई घटना न घटे।
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