
अमृतसर, 5 अक्टूबर : देश भर में भगवान वाल्मीकि जी का प्रगट दिवस बड़ी श्रद्धा और धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दौरान देश-विदेश से श्रद्धालु भगवान वाल्मीकि तीर्थ स्थल पर मत्था टेककर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस संबंध में, विभिन्न संगठनों द्वारा अनुरोध किया जा रहा था कि सर्व समाज की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रगट दिवस और शोभायात्रा के दौरान अंडा, मांस और शराब की दुकानें बंद रखने के आदेश जारी किए जाएँ।
शोभा यात्रा मार्गों के 100 मीटर के दायरे में शराब की दुकानों और मांस की दुकानों को बंद रखने का आदेश
इस अवसर को ध्यान में रखते हुए, रोहित गुप्ता, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, अमृतसर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 2023 की धारा 163 और पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 की धारा 54(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक आदेश जारी किया है कि 6 अक्टूबर, 2025 को अमृतसर जिले में भगवान वाल्मीकि जी के प्रगट दिवस को समर्पित शोभा यात्रा के दिन, यात्रा मार्गों के 100 मीटर के दायरे में शराब की दुकानों और अंडे और मांस की दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। उपरोक्त मामले की तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए, यह आदेश एकतरफा पारित किया जाता है जो आम जनता को संबोधित है। पुलिस कमिश्नर, अमृतसर शहर, एस एस पी अमृतसर (ग्रामीण), कमिश्नर नगर निगम, अमृतसर और संबंधित एसडीएम अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में इन आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
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