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पब्लिक जगहों पर स्मोकिंग करना और खुली सिगरेट बेचना कानून जुर्म है: जगनजोत कौर

अमृतसर,20 नवंबर(राजन):पंजाब सरकार के आदेशों के अनुसार सिविल सर्जन डॉ. भारती धवन के निर्देशों पर हेल्थ विभाग ने डिप्टी डायरेक्टर डेंटल डॉ. जगजोत कौर की अगवाई में कोटपा एक्ट के तहत 14 लोगों के चालान काटे। इस मौके पर डॉ. जगजोत कौर ने कहा कि जिले को तंबाकू फ्री बनाने और कोटपा एक्ट को सख्ती से लागू करने के लिए यह स्पेशल कैंपेन चलाया जा रहा है। इस कैंपेन के तहत एक स्पेशल टीम बनाई गई है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एम ई आई ओ अमरदीप सिंह, डॉ. शबनमदीप कौर, एस आई गुरकिरन सिंह, सुरजीत सिंह, दीपक कुमार, रशपाल सिंह, मनप्रीत सिंह, हरप्रीत सिंह सिंह और सपोर्टिंग स्टाफ शामिल था।

इस टीम ने मौके पर कार्रवाई करते हुए शहर के विभिन्न क्षेत्रों में तंबाकू विक्रेताओं का निरीक्षण किया, जिसके दौरान ढाबखटीका, हाथी गेट, हसल गेट क्षेत्रों में 8 दुकानदारों और सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीने वाले 6 लोगों के खिलाफ मौके पर ही चालान काटे गए। उन्होंने कहा कि जिले में कोटपा एक्ट को सख्ती से लागू किया जाएगा। 

सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार प्रत्येक तंबाकू उत्पाद के पैकेट के दोनों तरफ एक निर्धारित मानक के अनुसार एक निर्धारित फोटो और उसके ऊपर यह लिखना अनिवार्य किया गया है कि तंबाकू से दर्दनाक मौत और कैंसर होता है। इसलिए उपरोक्त मानक के बिना तंबाकू बेचना कानून के तहत अपराध है। 

इसके अलावा, सार्वजनिक स्थानों पर खुली सिगरेट बेचना और तंबाकू पीना भी दंडनीय/जुर्माना योग्य अपराध है। इसके अलावा, शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के भीतर तंबाकू उत्पाद बेचना कानून के तहत अपराध है।

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