
अमृतसर, 12 दिसंबर :स्टेट इलेक्शन कमीशन पंजाब, राज्य में 14 दिसंबर, 2025 को जिला परिषद और पंचायत समिति के आम चुनाव करवा रहा है और इन चुनावों के नतीजे 17 दिसंबर, 2025 को घोषित किए जाएंगे।
इस संबंध में, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर पंजाब और एक्साइज कमिश्नर पंजाब द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, राज्य के सभी जिला परिषदों और पंचायत समिति के अधिकार क्षेत्र में आने वाले गांवों में 14 दिसंबर, 2025 को 00:00 बजे से 15 दिसंबर, 2025 को 10:00 बजे तक ड्राई डे घोषित किया गया है।
इन आदेशों के अनुसार, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अमृतसर, दलविंदरजीत सिंह ने, पंजाब एक्साइज एक्ट, 1914 की धारा 54 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, ड्राई डे घोषित किया है। जिले की सभी जिला परिषदों और पंचायत समितियों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी गांवों में 14 दिसंबर 2025 को रात 00:00 बजे से 15 दिसंबर 2025 को सुबह 10:00 बजे तक शराब की दुकानें खोलने, शराब बेचने और शराब रखने पर पूरी तरह रोक रहेगी। ये आदेश होटल, क्लब और शराब की दुकानों वगैरह पर भी लागू होंगे, जहां शराब बेचने की कानूनी तौर पर इजाज़त है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए, यह आदेश एकतरफ़ा जारी किया गया है और आम जनता के लिए है। सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ़ पुलिस रूरल अमृतसर और असिस्टेंट कमिश्नर एक्साइज़ अमृतसर, एक्साइज़ ऑफिसर अमृतसर इस आदेश का सख्ती से पालन करवाएंगे।
” अमृतसर न्यूज अपडेट्स ” की खबर व्हाट्सएप पर पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें
Amritsar News Latest Amritsar News