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एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश जारी करके लगाई गई पाबंदिया

एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अमृतसर रोहित गुप्ता की फाइल फोटो।

अमृतसर, 8 जनवरी (राजन):एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अमृतसर रोहित गुप्ता ने इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, 2023 की धारा 163 B.N.S.S. के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए आदेश जारी करके पाबंदियां लगाई गई है। जिन में पुलियों और सड़कों पर रेलिंग तोड़ने और सड़क बनाने या फ्लाईओवर बनाने के दौरान बनाए गए डिवाइडर को तोड़कर कुछ समय के लिए रास्ता साफ करने पर पूरी तरह रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं।

अमृतसर जिले में डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ, अमृतसर (रूरल) के अधिकार क्षेत्र में आने वाले गांवों और कस्बों में पांच या उससे ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने, विरोध रैली, धरने, मीटिंग, नारे लगने या लगाने और प्रदर्शन पर पूरी रोक लगा दी है।

अन्य आदेश में कहा गया है कि अमृतसर जिले में कोई भी गाड़ी/ऑटो-रिक्शा ड्राइवर कैपेसिटी से ज़्यादा बच्चों को स्कूल नहीं ले जाएगा। सभी स्कूलों के प्रिंसिपल/हेडमास्टर यह पक्का करेंगे कि वे अपने लेवल पर पेरेंट्स को इस बारे में अवेयर करें। आदेशों में कहा गया है कि उनके ध्यान में आया है कि अमृतसर जिले में, स्कूल जाने वाली गाड़ियां/ऑटो-रिक्शा कैपेसिटी से ज़्यादा बच्चों को स्कूल ले जाती हैं, जिससे ट्रैफिक की समस्या पैदा होने के अलावा एक्सीडेंट का खतरा भी रहता है।

आर्म्स डिपो ब्यास के आसपास 1000 स्क्वायर यार्ड के एरिया में जनता द्वारा ज्वलनशील पदार्थों के इस्तेमाल और बिना इजाज़त कंस्ट्रक्शन पर पूरी तरह रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं।आदेशों में कहा गया है कि उनके ध्यान में आया है कि अमृतसर जिले में आर्म्स डिपो ब्यास के आसपास 1000 स्क्वायर यार्ड के एरिया में जनता द्वारा ज्वलनशील पदार्थों का इस्तेमाल और बिना इजाज़त कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, जिससे किसी भी अनहोनी का डर है। इसलिए, इंसानी जान और सरकारी संपत्ति बचाने के मकसद से ब्यास आर्म्स डिपो के आस-पास 1000 स्क्वायर यार्ड के एरिया में आग पकड़ने वाली चीज़ों के इस्तेमाल और बिना इजाज़त कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने की ज़रूरत है।

जिले के ग्रामीण इलाकों में चल रहे मैरिज पैलेस में हथियार वगैरह ले जाने और हवा में फायरिंग करने पर पूरी तरह रोक लगाने और सोशल मीडिया पर ऐसी कार्रवाई करने वालों के विरुद्ध एक्शन लेने के आदेश जारी किए हैं।जारी किए गए आदेश में, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा है कि सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, अमृतसर (ग्रामीण) ने उनके ध्यान में लाया है कि बड़ी संख्या में मैरिज पैलेस, धार्मिक स्थलों पर, समारोहों के दौरान कई लोगों द्वारा हथियार ले जाना और हवा में फायरिंग करना एक परंपरा बन गई है और सोशल मीडिया पर भी हथियार दिखाए जाते हैं, जिससे कई बार कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की संभावना रहती है। इसलिए, जिले के ग्रामीण इलाकों में चल रहे मैरिज पैलेस के अंदर हथियार ले जाने और हवा में फायरिंग करने पर रोक लगाना ज़रूरी है।

डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ अमृतसर (रूरल) के अधिकार क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट अमृतसर में भारत-पाक बॉर्डर पर कंटीली तार से 500 मीटर के दायरे में शाम 6:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक हर तरह की मूवमेंट पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं।ऑर्डर में कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट अमृतसर में भारत-पाक बॉर्डर पर अनचाहे तत्वों की मूवमेंट से भारत-पाक बॉर्डर की सुरक्षा, देश की शांति और अमन को खतरा हो सकता है, जिससे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ने का डर है। इसलिए, लोगों की जान-माल की सुरक्षा और किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए, भारत-पाक बॉर्डर पर कंटीली तारों से 500 मीटर के दायरे में शाम 6:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक सभी गतिविधियों पर रोक लगाने का आदेश जारी करना ज़रूरी है। यह सभी आदेश 6 मार्च, 2026 तक लागू रहेगा।

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