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नगर निगम अमृतसर मेयर चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई 7 और 9 अप्रैल को होगी

अमृतसर,6 अप्रैल (राजन गुप्ता):नगर निगम अमृतसर मेयर चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में कांग्रेसी पार्षद द्वारा डाली गई कंटेंप्ट ऑफ हाई कोर्ट की याचिका पर 7 अप्रैल को  सुनवाई होंगी । हाईकोर्ट में 14 जनवरी 2026  को तत्कालीन डिविजनल कमिश्नर जालंधर रेंज की रिप्लाई दायर कर दी थी । कोर्ट में पार्षद के वकीलों ने डिविजनल कमिश्नर द्वारा दायर की गई रिप्लाई का जवाब दायर करने के लिए आगे की तारीख मांग ली।इस पर इस मामले में हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 7 अप्रैल की तारीख निर्धारित कर दी ।

27 नवंबर को मेयर चुनाव के दौरान बनाई गई  वीडियोग्राफी की सीडी चलाई गई थी

बता दे कि इस मामले में 27 नवंबर 2025 को हाईकोर्ट के न्यायाधीश पंकज जैन की कोर्ट में नगर निगम द्वारा मेयर चुनाव को लेकर बनाई गई वीडियोग्राफी की सीडी चलाई गई थी। वीडियोग्राफी की सीडी देखने के उपरांत न्यायाधीश पंकज जैन ने कहा कि मेयर चुनाव के दौरान पूरी पूरी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है। हाई कोर्ट में दायर की गई वीडियोग्राफी की सीडी को लेकर कुछ और कांटेट सामने आने की संभावना है।

मेयर पद के चुनाव को दोबारा करवाने की याचिका पर  9 अप्रैल को होगी सुनवाई

नगर निगम अमृतसर मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के हुए चुनाव में कथित थक्केशाही को लेकर कांग्रेसी पार्षद विकास सोनी द्वारा दायर की गई याचिका पर अब अगली सुनवाई 9 अप्रैल 2026 को होगी। कांग्रेसी पार्षद विकास सोनी द्वारा 28 जनवरी 2025 को माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में मामला दायर किया था। इस याचिका में मांग की गई है कि नगर निगम अमृतसर के मेयर पद के चुनाव को दोबारा करवाया जाए। जिस पर आगे की लगातार तारीख पर तारीख ही मिलती रही है। अब देखना होगा कि 7 अप्रैल और 9 अप्रैल को माननीय हाईकोर्ट में क्या होता है। हाई कोर्ट में दायर इन दोनों मामलों को लेकर राजनीतिक तौर पर कुछ और भी सामने भी आ रहा है।

इसको लेकर कानूनी विशेषज्ञों की राय

इसमें कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार मेयर चुनाव दोबारा करवाने के लिए याचिका दायर की गई उसमें डीजीपी पंजाब, चीफ सेक्रेट्री पंजाब, लोकल बॉडी विभाग सेक्टरी पंजाब, डिप्टी कमिश्नर अमृतसर, पुलिस कमिश्नर अमृतसर, डिविजनल कमिश्नर जालंधर रेंज, नगर निगम कमिश्नर अमृतसर, नियुक्त हुए मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर को हाई कोर्ट में पार्टी बनाया गया। जिस पर याचिका में शामिल की गई  सभी पार्टियों की ओर से जवाब मिलने या ना मिलने पर तारीख पर तारीख  मिलती रही है। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार इस याचिका में मेयर पद के चुनाव करवाने के लिए निगम हाउस मीटिंग के दौरान डिविजनल कमिश्नर जालंधर रेंज, नगर निगम अमृतसर कमिश्नर और जिस पार्षद को हाउस मीटिंग का ऑब्जर्वर बनाया गया, उस ऑब्जर्वर पार्षद द्वारा मेयर चुनाव के दौरान बिना  कांग्रेस, भाजपा,अकाली दल पार्टियों के पार्षदों को पूछे आम आदमी पार्टी के मेयर पद के  उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए गए, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए ।  विशेषज्ञों के अनुसार  सिर्फ इन तीनों को कोर्ट में पार्टी बनाया जाना चाहिए था। दूसरी ओर इस मामले को लेकर जो तारीख पर तारीख ढल रही है, उसके भी राजनीतिक मायने माने जा रहे हैं।

मेयर मोती भाटिया ने 28 जनवरी को ही अपना कार्यभार संभाल लिया

चुने गए मेयर जितेंद्र सिंह मोती भाटिया ने तो 28 जनवरी 2025 को ही अपना कार्यभार संभाल लिया था। बेतौर मेयर जितेंद्र सिंह मोती भाटिया अपना कार्य कर रहे हैं। जितेंद्र सिंह मोती भाटिया मेयर चुने जाने के उपरांत नगर निगम जनरल हाउस 2 मीटिंग और वित्त एंड ठेका कमेटी की 2 मीटिंग भी कर चुके हैं। इसके अलावा मेयर जितेंद्र सिंह भाटिया नगर निगम के जनरल हाउस और वित्त एंड ठेका कमेटी के प्रस्ताव इन एंटीसिपेशन अप्रूवल ऑफ़ द हाउस मंजूर कर रहे हैं।

21 दिसंबर को हुए थे नगर निगम पार्षदों के चुनाव

नगर निगम अमृतसर पार्षदों के 21 दिसंबर 2024 को चुनाव हुए थे। उसी दिन रात को नतीजे आ गए थे। जिला चुनाव अधिकारी द्वारा 27 दिसंबर को लिखित परिणाम का गजट जारी कर दिया था। इस लिखित गजट के अनुसार कांग्रेस पार्टी के 40 पार्षद, आम आदमी पार्टी के 24 पार्षद, भाजपा के 9 पार्षद, शिरोमणि अकाली दल के 4 पार्षद और 8 आजाद पार्षद चुने गए थे। बाद में सात आजाद और दो भाजपा के पार्षदों ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली थी। एक आजाद पार्षद ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। नगर निगम के हाउस में इस वक्त कुल 85 पार्षद और 7 विधायक सदस्य हैं। सभी 7 विधायक आम आदमी पार्टी से संबंधित है। नगर निगम हाउस में बहूमत के लिए 47 सदस्यों की जरूरत है।

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