
अमृतसर,10 अप्रैल(राजन): अमृतसर डेवलपमेंट अथॉरिटी के डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर (रेगुलेटरी) विंग ने गांव मानावाला और रखझिटां में नेशनल हाईवे/लिंक रोड पर बन रही अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की और कॉलोनियों को गिरा दिया। डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर ने बताया कि भविष्य में डेवलपमेंट को कंट्रोल करने के लिए सरकार के निर्देशों के मुताबिक, गांव मानावाला और रखझिटां में बन रही अवैध कॉलोनियों को पपरा एक्ट-1995 के तहत नोटिस जारी करके काम रुकवा दिया गया है ।
उन्होंने यह भी साफ किया कि PAPRA एक्ट-1995 के अमेंडमेंट 2024 के मुताबिक, बिना इजाज़त वाली कॉलोनी काटने वाले को 5 से 10 साल की जेल और 25 लाख से 5 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है, जिसके चलते पुलिस डिपार्टमेंट को भी रेवेन्यू रिकॉर्ड के आधार पर इन कॉलोनी के अंदर आने वाली ज़मीन के मालिकों और कॉलोनी बनाने वालों के खिलाफ ज़रूरी कार्रवाई करने के लिए लिखा जा रहा है।

अमृतसर डेवलपमेंट अथॉरिटी के रेगुलेटरी विंग ने आम लोगों से अपील की है कि वे पुडा डिपार्टमेंट से अप्रूव्ड गैर-कानूनी कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने से पहले, उस कॉलोनी के बारे में पुडा से जारी अप्रूवल ज़रूर लें और अमृतसर डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट पर मौजूद अनऑथराइज़्ड कॉलोनियों के बारे में डिटेल्स ज़रूर पढ़ें ताकि उनकी प्रॉपर्टी को नुकसान न हो और यह उनके लिए परेशानी का कारण न बने। इसके अलावा, उन्होंने यह भी अपील की है कि ज़िले में किसी भी जगह पर किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन करने से पहले, पुडा डिपार्टमेंट से ज़रूरी अप्रूवल लेने के बाद ही कंस्ट्रक्शन किया जाए।
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