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नाबालिग लड़की से बलात्कार करने वाले दोषी को 20 साल की कैद

अमृतसर, 14 मई :एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज, अमृतसर (POCSO कोर्ट)-कम-फास्ट ट्रैक कोर्ट, अमृतसर ने दोषी जतिंदर सिंह उर्फ ​​जे.के., बेटे तरसेम सिंह, निवासी मेहता, अमृतसर को FIR नंबर 51/2024 अंडर सेक्शन 376 ऑफ इंडियन पीनल कोड और सेक्शन 4 ऑफ POCSO एक्ट, पुलिस स्टेशन मेहता के तहत दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद और 40,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

कोर्ट में पेश किए गए फैक्ट्स के मुताबिक, नाबालिग पीड़ित लड़की अपने मामा के घर रहने गई थी। आरोपी जतिंदर सिंह वह उसके मामा के घर के पास रहता था और पीड़िता के मामा के घर आता-जाता रहता था, जिससे वह पीड़िता के संपर्क में आया। आरोपी ने उसे पीड़िता से बात करने के लिए एक मोबाइल फोन भी दिया था।

21.06.2024 को आरोपी पीड़िता के मामा के घर आया और उसे मोटरसाइकिल पर बिठाकर मेहता चौक से जूते दिलाने के बहाने बाबा बकाला के एक होटल में ले गया, जहां उसने पीड़िता के साथ बलात्कार किया। इस घटना से पीड़िता की सेहत पर भी बुरा असर पड़ा।

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस सज़ा का मकसद समाज को एक कड़ा संदेश देना है कि भविष्य में किसी नाबालिग बच्चे के साथ ऐसी घिनौनी घटना न हो और ऐसे जुर्म करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। 

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