
अमृतसर, 25 मई(राजन): नगर निगम अमृतसर मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के हुए चुनाव में कथित धक्केशाही को लेकर कांग्रेसी पार्षद विकास सोनी द्वारा कोर्ट में दायर की गई याचिका को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की डबल बेंच द्वारा आज खारिज कर दिया गया है। कांग्रेसी पार्षद विकास सोनी द्वारा 28 जनवरी 2025 को माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में मामला दायर किया था। इस याचिका में मांग की गई है कि नगर निगम अमृतसर के मेयर पद के चुनाव को दोबारा करवाया जाए ।
हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका में पार्षद विकास सोनी की ओर से पिछली 2 तरीखो में वकीलों द्वारा सुनवाईं नहीं की गई। आज यानी 25 मई को भी पार्षद विकास सोनी की ओर से वकीलों द्वारा सुनवाई ना करने पर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की डबल बेंच के जस्टिस एच एस सेठी और जस्टिस दीपक मनचंदा द्वारा याचिका को खारिज कर दिया।
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