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अमृतसर में बी.के.आई. के तीन गुर्गे 6 हैंड ग्रेनेड और 12 पिस्तौलों सहित गिरफ्तार

अमृतसर, 8 जुलाई(राजन):काउंटर इंटेलिजेंस (सी.आई.) अमृतसर ने अवैध हथियारों और विस्फोटक पदार्थों की तस्करी करने वाले मॉड्यूल का भंडाफोड़ करके तीन आरोपियों को छह हैंड ग्रेनेड और 12 आधुनिक पिस्तौलों सहित गिरफ्तार किया है। यह जानकारी आज यहां पंजाब के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डी.जी.पी.) गौरव यादव ने दी।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान चिंटू, जोबनप्रीत सिंह और गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी के रूप में हुई है, जो सभी अमृतसर के गांव कक्कड़ के रहने वाले हैं। बरामद की गई पिस्तौलों में आठ .30 बोर और चार 9 एम.एम. पिस्तौलें तथा नौ जिंदा कारतूस शामिल हैं। पुलिस टीम ने आरोपियों की हुंडई आई-20 कार, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर पीबी-13-5454 है, को भी जब्त कर लिया है, जिसका इस्तेमाल वे इस खेप की सप्लाई के लिए कर रहे थे।

डी.जी.पी. गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार ये आरोपी आई.एस.आई. और विदेश-आधारित बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बी.के.आई.) के गुर्गों की शह पर एक विदेशी तस्कर के इशारे पर काम कर रहे थे। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी सीमावर्ती राज्य पंजाब के विभिन्न शहरों में कानून-व्यवस्था की स्थिति को भंग करने के इरादे से आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे।

कार्रवाई का विवरण साझा करते हुए उन्होंने बताया कि सी.आई. अमृतसर की पुलिस टीमों को ठोस सूचना मिली थी कि संदिग्ध व्यक्ति—चिंटू, जोबनप्रीत सिंह और गुरप्रीत उर्फ गोपी ने हाल ही में अपने हैंडलरों के निर्देशों पर अजनाला क्षेत्र से विस्फोटकों, हथियारों और गोला-बारूद की एक बड़ी खेप हासिल की है और वे इस खेप को भारतमाला बाईपास हाईवे पर बने अंडरपास के पास अमृतसर-चोगांवां रोड पर अपने अन्य साथियों को सौंपने वाले हैं।

उन्होंने बताया कि पुलिस टीमों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अमृतसर क्षेत्र में नाका लगाकर एक आई-20 कार को रोका, जिसमें उपरोक्त तीनों आरोपी बैठे थे। उन्होंने आगे बताया कि तलाशी के दौरान उनके कब्जे से छह हैंड ग्रेनेड और 12 पिस्तौलें बरामद हुईं।

डी.जी.पी. ने कहा कि आगे-पीछे के संबंधों का पता लगाने और पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ करने के लिए इस मामले की कई पहलुओं से बारीकी से जांच की जा रही है।

इस संबंध में अमृतसर के स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (एस.एस.ओ.सी.) पुलिस थाने में शस्त्र अधिनियम की धारा 25, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धाराएं 4 व 5 तथा भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) की धारा 61(2) के तहत एफ.आई.आर. संख्या 45, दिनांक 07-07-2026 दर्ज की गई है।

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