
अमृतसर, 28 अप्रैल (राजन): नगर निगम के विज्ञापन विभाग द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों से थर्ड पार्टी विज्ञापन हटाने का सिलसिला लगातार जारी रखा हुआ है।
विज्ञापन पॉलिसी तथा प्रॉपर्टी टैक्स स्कूर्टनी के सीधे अधिकार सुशांत को मिले
निगम कमिश्नर कोमल मित्तल द्वारा आदेश जारी कर पंजाब म्युनिसिपल कारपोरेशन एक्ट 1976 के सेक्शन 408(2) के अंतर्गत विज्ञापन पॉलिसी के सेक्शन 122,123,323 तथा प्रॉपर्टी टैक्स स्कूर्टनी की धारा 112ए के अधिकार सीधे तौर पर सेक्टरी सुशांत भाटिया को दे दिए हैं।

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