प्रॉपर्टी टैक्स के एवज में डिस ऑनर हुए चेको की रिकवरी कार्यभार सुशांत को मिला
अमृतसर,29 अप्रैल(राजन): नगर निगम के प्रॉपर्टी टैक्स विभाग में भारीअनियिमताओ के चलते सेक्टरी सुशांत भाटिया को निगम कमिश्नर द्वारा स्कुर्टनी करने का अधिकार देने के उपरांत सुशांत भाटिया द्वारा डिस्टिक शॉपिंग कंपलेक्स मे स्थित 2 एस सी ओ तथा मॉल रोड क्षेत्र में 2 बड़ी-बड़ी कमर्शियल बिल्डिंगो की जांच के उपरांत लाखों रुपया टैक्स कम भरना पाया गया है। शहर की बड़ी-बड़ी कमर्शियल बिल्डिंगो की जांच के उपरांत करोड़ों रुपए प्रॉपर्टी टैक्स कम भरने के मामले सामने आने की पूरी पूरी संभावना है।
निगम कमिश्नर की पाबंदी के बावजूद प्रॉपर्टी टैक्स चेक लेने पर चेक डिस ऑनर
निगम कमिश्नर द्वारा आदेश जारी किए गए थे कि टैक्स के एवज में चेक ना लेकर ऑनलाइन भुगतान, डिमांड ड्राफ्ट या नगद राशि ली जाए। इसके बावजूद निगम अधिकारियों द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स के एवज में चेक ले लिए गए। निगम द्वारा पहले से ही पुराने हाउस टैक्स तथा फिर प्रॉपर्टी टैक्स के लाखों रुपयों के पुराने चेक डिस ऑनर पड़े हुए हैं। जिसका निगम अधिकारियों द्वारा उपभोक्ताओं से भुगतान नहीं लिया जा सका है। इस वर्ष में ही मार्च माह में उपभोक्ताओं द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स के एवज में दिए गए लगभग24 लाख रुपया से अधिक के चेक डिस ऑनर हो चुके हैं। जिसका भुगतान प्रॉपर्टी टैक्स विभाग के अधिकारी नहीं ले पा रहे हैं। निगम कमिश्नर कोमल मित्तल द्वारा आज आदेश जारी करके कहा गया है कि प्रॉपर्टी टैक्स के एवज में मिले जितने भी चेक अबतक डिस ऑनर हुए हैं, उनका भुगतान लेने के लिए सेक्टरी सुशांत भाटिया को प्रभार दे दिया गया है। प्रॉपर्टी टैक्स विभाग के नोडल सुपरीटेंडेंट डिस ऑनर हुए सभी चेकों की विस्तार से रिपोर्ट सुशांत भाटिया को सौंपे।
स्क्रुटनी की जांच शुरू, डिस ऑनर चेकों की सूचियां मांगी : सुशांत भाटिया
सेक्टरी सुशांत भाटिया ने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स विभाग की स्कूर्टनी की जांच शुरू कर दी गई है। मात्र 4 बिल्डिंगों में ही लाखों रुपया कम टैक्स पाया गया है। कुछ ही दिनों में अन्य बड़ी-बड़ी कमर्शियल बिल्डिंगो की जांच करने के उपरांत इसकी रिपोर्ट एडीशनल कमिश्नर को दे दी जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स विभाग के पुराने तथा अब जितने भी चेक डिस ऑनर हुए हैं, उसकी सूचियां विस्तारपूर्वक उनके पास आने के उपरांत नियम कानून के अनुसार हर हालत में टैक्स वसूला जाएगा।