
अमृतसर, 11 सितंबर(राजन): भारतीय चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार पंजाब राज्य में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)-2026 के तहत 13 अगस्त 2026 को प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूचियों के संबंध में दावे एवं आपत्तियां दर्ज करवाने की अंतिम तिथि 12 सितंबर 2026 है।
यह जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर अमृतसर दलविंदरजीत सिंह ने जिले के सभी योग्य नागरिकों से अपील की कि वे ड्राफ्ट मतदाता सूची में अपने नाम एवं मतदाता संबंधी विवरण की जांच अवश्य करें। यदि किसी प्रकार की गलती या आपत्ति हो तो 12 सितंबर 2026 तक अपना दावा या आपत्ति दर्ज करवाएं।
डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा भी मतदाता के रूप में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिए योग्य युवा फॉर्म नंबर 6 भरकर अपने संबंधित बूथ लेवल अधिकारी (BLO) के पास जमा करवा सकते हैं। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे मतदाता के रूप में अपना पंजीकरण करवाकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाएं।
उन्होंने बताया कि जिन व्यक्तियों के नाम 13 अगस्त 2026 को प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची में पहले से दर्ज हैं, वे अपने विवरण में सुधार, पता बदलने अथवा अन्य जानकारी को अपडेट करवाने के लिए फॉर्म नंबर 8 जमा करवा सकते हैं।
डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि मतदाता सूची से संबंधित दावे, आपत्तियां एवं अन्य आवेदन ऑनलाइन वोटर सर्विस पोर्टल, मोबाइल ऐप, बूथ लेवल अधिकारियों के माध्यम से ऑफलाइन अथवा संबंधित ई.आर.ओ./ए.ई.आर.ओ. के कार्यालय में जमा करवाए जा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि ई.आर.ओ. द्वारा प्राप्त दावों एवं आपत्तियों का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निपटारा किया जा रहा है। दावों एवं आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 8 अक्टूबर 2026 तक जारी रहेगी तथा अंतिम मतदाता सूची 12 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी।
उन्होंने जिला अमृतसर के सभी योग्य नागरिकों, विशेष रूप से युवाओं से अपील की कि वे 12 सितंबर की अंतिम तिथि से पहले अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाएं तथा ड्राफ्ट मतदाता सूची में अपने विवरण की जांच करके आवश्यकता पड़ने पर समय रहते दावा या आपत्ति दर्ज करवाएं।
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