
अमृतसर, 28 सितंबर(राजन): पंजाब सरकार के निर्देशों के अनुसार सीएफडीए मैडम कंवलप्रीत कौर बराड़, डिप्टी कमिश्नर तथा सिविल सर्जन, अमृतसर के दिशा-निर्देशों के तहत जिला अमृतसर में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और मिलावटखोरी पर रोक लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है।

28 सितंबर 2026 तक की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, स्वास्थ्य विभाग द्वारा 312 दूध के सैंपल, 291 दूध की दुकानों/प्रतिष्ठानों के निरीक्षण तथा 52 दही के सैंपल लिए गए हैं। इसके अलावा मिलावटखोरी और फूड सेफ्टी नियमों के उल्लंघन से संबंधित मामलों में कानूनी कार्रवाई भी की गई है।

रिपोर्ट के अनुसार, CJM कोर्ट द्वारा 4 मामलों में ₹40,000 तथा ADC कोर्ट द्वारा 36 मामलों में ₹1,79,500 के जुर्माने लगाए गए हैं। इसके साथ ही CJM कोर्ट में 1 तथा ADC कोर्ट में 47 मामले दायर किए गए हैं। विभिन्न मामलों में अन्य कानूनी कार्रवाई भी प्रक्रियाधीन है।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा 720 किलोग्राम गुम्हे की पिन्नी और 70 किलोग्राम गुम्हे का पनीर सहित अन्य खाद्य पदार्थों के संबंध में भी कार्रवाई की गई है। इसके अलावा 6 जब्त की गई वस्तुओं तथा 40 लैब रिपोर्टों को दर्ज किया गया है।
डिज़ाइनेटेड ऑफिसर-कम-जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनजीत सिंह रटौल ने कहा कि जिले में फूड सेफ्टी मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दूध एवं दूध से बने उत्पादों सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच आगे भी जारी रहेगी तथा नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के तहत उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की कि वे केवल गुणवत्तापूर्ण एवं विश्वसनीय स्रोतों से ही खाद्य पदार्थ खरीदें तथा मिलावटखोरी या घटिया गुणवत्ता के संबंध में किसी भी प्रकार का संदेह होने पर स्वास्थ्य विभाग को सूचित करें।
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