
अमृतसर, 15 अक्टूबर(राजन):अमृतसर की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मैडम पल्लवी मिश्रा ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार त्योहारों के दौरान पटाखे फोड़ने के लिए गाइडलाइन जारी की हैं। इसके तहत, दिवाली और गुरुपर्व के मौके पर पटाखों की बिक्री के लिए जिले में टेम्परेरी लाइसेंस जारी किए जाएंगे और इसके अलावा, माननीय हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, जिले में दिवाली, भगवान वाल्मीकि परगट दिवस, गुरुपर्व, क्रिसमस और नए साल पर पटाखे फोड़ने का समय भी तय किया गया है।
एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा कि बैन किए गए पटाखों की बिक्री पर रोक है और सिर्फ ग्रीन पटाखे जो लिथियम, मरकरी, आर्सेनिक, कॉइन, बेरियम सॉल्ट आदि के बिना बने हैं, उन्हें बेचने और इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी। उन्होंने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा सिविल रिट पिटीशन नंबर 728 ऑफ 2015 तारीख 13-10-2018 में दिवाली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नए साल के मौके पर पटाखे फोड़ने के लिए दी गई छूट के तहत, पटाखे तय समय के अंदर ही फोड़ने होंगे।
उन्होंने कहा कि दिवाली और भगवान वाल्मीकि परगट दिवस पर रात 8 बजे से रात 10 बजे तक, गुरुपर्व के दिन सुबह 4 बजे से 5 बजे तक और रात 9 बजे से 10 बजे तक पटाखे चलाए जा सकेंगे। इसी तरह, क्रिसमस की पूर्व संध्या पर पटाखे चलाने का समय रात 11.55 बजे से अगली सुबह 12.30 बजे तक और नए साल की पूर्व संध्या पर रात 11.55 बजे से अगली सुबह 12.30 बजे तक तय किया गया है। इस समय से पहले और बाद में किसी भी तरह के पटाखे चलाने पर रोक रहेगी और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पटाखों से जहां पर्यावरण पर बुरा असर पड़ता है, वहीं उनके शोर और प्रदूषण से इंसानों के साथ-साथ जानवरों और पक्षियों पर भी बुरा असर पड़ता है, जिसके लिए आम जनता को जितना हो सके पटाखे फोड़ने से बचना चाहिए।
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