अमृतसर, 2 जून(राजन):कार्यवाहक मजिस्ट्रेट-सह- डीसीपी पुलिस, अमृतसर शहर परमिंदर सिंह भंडाल ने पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, विरोध रैलियों, धरने, सभाओं, नारे लगाने और अमृतसर शहर के पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में प्रदर्शनों पर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत पूर्ण प्रतिबंध आदेश जारी किया गया है।आदेश में कहा गया है कि उनके संज्ञान में आया है कि अमृतसर जिले में कुछ राजनीतिक/किसान और अन्य संगठन जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन, धरना रैलियों और प्रदर्शनों की योजना बना रहे थे और लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे थे। सरकारी और गैर-सरकारी संपत्ति को नुकसान और बिगड़ती कानून व्यवस्था। इसलिए, कानून और व्यवस्था बनाए रखने और लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए तत्काल प्रयासों की आवश्यकता है। यह आदेश 30 जुलाई 2021 तक प्रभावी रहेगा। परमिंदर सिंह भंडाल ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ज्वलनशील के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। लोगों द्वारा पदार्थ और वल्ला के क्षेत्रों में अनधिकृत निर्माण। आदेशों में कहा गया है कि यह ध्यान में आया है कि जिला अमृतसर में गोला बारूद डिपो की क्षमता वल्ला के आसपास 1000 वर्ग गज की है। क्षेत्रों में लोगों द्वारा ज्वलनशील पदार्थों का उपयोग किया जा रहा है और अनाधिकृत निर्माण किये जा रहे हैं, जिससे किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की आशंका बनी रहती है। इसलिए मानव जीवन और सरकारी संपत्ति को बचाने के लिए गोला-बारूद डिपो के आसपास 1000 वर्ग गज के क्षेत्र में ज्वलनशील पदार्थों और अनधिकृत निर्माणों के उपयोग को रोकने के लिए तत्काल उपाय किए जाने की आवश्यकता है। यह प्रतिबंध 31 जुलाई 2021 तक प्रभावी रहेगा।
परमिंदर सिंह भंडाल ने कहा कि अमृतसर क्षेत्र में रेस्तरां, पब, बार, शराब की दुकानें देर रात खुली रहती हैं और असामाजिक अवैध गतिविधियों और दंगों को अंजाम दिया जाता है,जो आम जनता में भय की भावना पैदा करता है। अत: इन घटनाक्रमों को देखते हुए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत रात्रि 11.30 बजे रेस्टोरेंट, पब, बार एवं शराब की दुकान तथा पुलिस थानों के अंतर्गत रात में शराब की दुकानें स्थापित करने के अपने अधिकारों का प्रयोग किया है। यह आदेश 30 जुलाई, 2021 तक लागू रहेगा।
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