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20 और 21 नवंबर को नगर कीर्तन मार्ग के दोनों ओर स्थित शराब की दुकानों, पान-बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट उत्पाद, अंडे, मांस/मछली की दुकानों को बंद करने के आदेश जारी

रोहित गुप्ता की फाइल फोटो।

अमृतसर, 19 नवंबर(राजन):अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट-सह-अतिरिक्त उपायुक्त रोहित गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा-163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 20 और 21 नवंबर 2025 को अमृतसर जिले और गुरदासपुर से मेहता चौक तक जिले में प्रवेश करने वाले नगर कीर्तन मार्ग के दोनों ओर स्थित शराब की दुकानों, पान-बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, अंडे, मांस/मछली की दुकानों को बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार 20 नवंबर, 2025 को नौवें गुरु, श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित गुरदासपुर जिले से श्री आनंदपुर साहिब तक एक नगर कीर्तन का आयोजन कर रही है। 20 नवंबर को यह नगर कीर्तन मेहता चौक से बाबा बकाला साहिब, रईया, जंडियाला गुरु, गोल्डन गेट, राम तलाई चौक, घी मंडी, गुरुद्वारा शहीद साहिब होता हुआ डेरा बाबा भूरी वाले में पहुंचेगा।

21 नवंबर को यह नगर कीर्तन यहां से शुरू होकर श्री शहीद गंज साहिब गिलवाली गेट, हकीमा गेट, खजाना गेट, झब्बाल रोड और गुरुद्वारा बीर बाबा बुड्ढा साहिब तक जाएगा। उन्होंने बताया कि उक्त मार्ग पर आने वाली शराब की दुकानें, अहाते, पान-बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट उत्पाद, अंडा, मीट/मछली की दुकानें इन दिनों बंद रहेंगी और उक्त उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

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