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पंजाब में ‘एक विधायक एक पेंशन’ कानून लागू

अमृतसर,13 अगस्त(राजन):पंजाब में ‘एक विधायक एक पेंशन’ कानून लागू कर दिया गया हैं। इसके तहत आज से एक विधायक को एक पेंशन ही मिलेगी। मान सरकार द्वारा पास किए गए बिल को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद सरकार द्वार नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।  आपको बता दें कि मान सरकार द्वारा ‘एक विधायक एक पेंशन’ बिल सदन में पास किया गया था। गौरतलब है कि पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित द्वारा ‘एक विधायक, एक पेंशन’ अध्‍यादेश  पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया था। इसके बाद एक बार फिर से  कैबिनेट की मीटिंग में इस बिल को मंजूर कर के राज्यपाल को भेजा गया और इस  पर अब इस बिल को मजूरी दे दी गई है। अब पंजाब में जिन पूर्व विधायकों को 2 से 5 बार की पेंशन मिल रही थी, अब उनको एक बार ही पेंशन मिलेगी। इससे पंजाब सरकार की बचत होगी।

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