
अमृतसर,7 जनवरी (राजन):विजिलेंस ब्यूरो द्वारा गत दिवस गिरफ्तार किए गए इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के अकाउंटेंट विशाल शर्मा को आज अदालत में पेश किया गया। बिजनेस ब्यूरो ने अदालत से 5 दिन का रिमांड मांगा। विजिलेंस को अदालत ने विशाल शर्मा का 3 दिन का रिमांड दे दिया है। तीन दिन तक विजिलेंस ब्यूरो की टीम विशाल शर्मा से विस्तार पूर्वक जांच पड़ताल करेगी।विजिलेंस ब्यूरो ने विशाल शर्मा को 8 लाख रुपए रिश्वत की माँग करने और लेने के दोष में गिरफ़्तार किया था । अकाउंटेंट विशाल शर्मा पर लोकल बॉडी विभाग के सी वी ओ की टीम द्वारा नवंबर 2021 में तत्कालीन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन औऱ लोकल बॉडी विभाग की मंजूरी लिए बिना ट्रस्ट के लिए 40 करोड़ cc का बैंक से लोन लेने की जांच चल रही है। उक्त लोन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा बैंकों में करवाई गई एफडीआर के अगेंस्ट लिया गया। जबकि उस वक्त भी इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के पास करोड़ों रुपए उपलब्ध थेऔऱ ट्रस्ट को कर्जा लेने की कोई जरूरत नहीं थी।ट्रस्ट की एफडीआर के अगेंस्ट बैंक से लोन लेने से ट्रस्ट को आने वाला करोड़ों रुपए के ब्याज की हानि हुई है।
जांच फाइनल स्टेज में
लोकल बॉडी विभाग के सीईओ राजीव सेखड़ी ने बताया कि बैंक से लिए गए 40 करोड रुपए के कर्जे की जांच फाइनल स्टेज में है। उन्होंने बताया कि बैंक से 40 करोड़ रूपया कर्ज लेते समय इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन के भी हस्ताक्षर विशाल शर्मा ने ही किए हैं। बाद में चेयरमैन को सीन करवाने के दस्तावेज नहीं दिखाई हैं।
पूर्व ट्रस्ट चेयरमैन ने कहा वह भी सोमवार शिकायत करेंगे
विशाल शर्मा ने इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के तत्कालीन चेयरमैन दमनदीप सिंह के हस्ताक्षर करके लोन लिया था। दमनदीप सिंह के साथ संपर्क करने पर उन्होंने बताया कि 40 करोड़ रुपए का कर्जा लेने की उनको कोई भी सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक वह चेयरमैन रहे हैं, तब तो उन्होंने ट्रस्ट की आमदनी बढ़ाई थी और कर्जा लेनी की तो कोई जरूरत भी नहीं थी। उन्होंने कहा कि मुझे भी आज ही इसकी सूचना मिली है। दमनदीप सिंह ने कहा कि वह सोमवार को इसकी शिकायत मुख्यमंत्री भगवंत मान, डीजीपी पंजाब, पुलिस कमिश्नर और एसएसपी विजिलेंस अमृतसर को करेंगे।
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