अमृतसर, 9 जनवरी :जिला चुनाव अधिकारी कम डिप्टी कमिश्नर घनशाम थोरी ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने के संबंध में अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि गुरुद्वारा चुनाव आयुक्त द्वारा जारी नये शेड्यूल के तहत मतदाता सूची में पंजीकरण 29 फरवरी तककराया जाये। जबकि अब तक मतदाताओं ने बहुत कम फॉर्म जमा किए हैं। इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने कहा कि आम चुनाव के लिए हमारे पास लगभग 19 लाख मतदाता हैं और 2011 के शिरोमणि कमेटी चुनाव में भी मतदाताओं की संख्या छह लाख के करीब थी, जबकि अब तक हमारे पास शिरोमणि गुरुद्वारा कमेटी के लिए केवल 68849 मतदाता ने अपने प्रपत्र जमा कर दिए हैं, जो किसी भी तरह से तर्कसंगत नहीं हैं। उन्होंने पटवारियों के साथ आम चुनाव में काम करने वाले बीएलओ और सेक्टर ऑफिसर की भी मदद लेने के निर्देश दिए और कहा कि अधिक से अधिक पात्र लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल करने का प्रयास किया जाए और इसे घर-घर तक पहुंचाया जाए।
अधिक से अधिक संख्या में मतदाता पंजीकृत हों
डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि अमृतसर में सिख आबादी बड़ी है, इसलिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव के लिए अधिक से अधिक संख्या में मतदाता पंजीकृत हों। डीसी ने आम जनता से भी अपील की कि प्रत्येक पात्र मतदाता को इस अवसर का लाभ उठाकर अपना फॉर्म हल्का पटवारी या बीएलओ को देना चाहिए।उन्होंने बताया कि प्रारंभिक प्रकाशित मतदाता सूची पर दावे/आपत्तियां 11 अप्रैल तक प्राप्त की जाएंगी तथा मतदाता सूचियों के प्रकाशन की अंतिम तिथि 3 मई, 2024 को की जाएगी।
मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए फॉर्म नंबर एक भरना होगा
घनश्याम थोरी ने कहा कि जो भी पात्र मतदाता शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (बोर्ड) चुनाव के लिए मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं, उन्हें फॉर्म नंबर भरना होगा। जिन लोगों को रिवाइजिंग अथॉरिटी के रूप में नियुक्त किया गया है, वे पास जमा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो आवेदक सिख गुरुद्वारा बोर्ड नियम 1959 के नियम नंबर 3 के तहत सभी शर्तें पूरी करते हैं, वे ही फॉर्म नंबर 1 भर सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि यदि आवेदक की आयु 21 अक्टूबर 2023 को 21 वर्ष या उससे अधिक हो जाती है तो आवेदक को अपना नवीनतम स्वप्रमाणित फोटो, प्रपत्र संख्या 1 में स्वघोषणा पत्र भरना होगा तथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र संलग्न करना होगा। कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, फोटोयुक्त बैंक या डाकघर पासबुक, पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड, पंजीकृत राष्ट्रीय जनसंख्या का आरजीआई। कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोग्राफ के साथ पेंशन दस्तावेज़, सांसद, विधायक सदस्य को विधान परिषद को जारी किए गए दस्तावेजों जैसे आधिकारिक पहचान पत्र आदि में से कोई एक संलग्न करना होगा।बैठक में अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर अमनदीप कौर, पुड्डा प्रशासक रजत उबराय, एसडीएम अरविंदरपाल सिंह, एसडीएम निकास कुमार, एसडीएम मनकंवल सिंह चाहल, लोपोके की एसडीएम मनजीत कौर, सहायक कमिश्नर मैडम गुरसिमरन कौर, तहसीलदार इंद्रजीत सिंह व अन्य अधिकारी मौजूद थे।
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