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पंजाब सीएम के ओएसडी घुम्मन की गिरफ्तारी पर रोक: सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ ओएसडी राजबीर सिंह घुम्मन की फाइल फोटो।

अमृतसर,12 अक्टूबर:सुप्रीम कोर्ट ने आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के ओएसडी राजबीर सिंह घुम्मन से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज FIR पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं होगी और जांच जारी रहेगी। साथ ही, सीबीआई को नोटिस जारी किया है।
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यह मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश से जुड़ा है, जिसमें आरोपों की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। ओएसडी  राजबीर सिंह घुम्मन समेत अन्य लोगों पर आरोप है कि वे मुख्यमंत्री कार्यालय में ट्रांसफर-पोस्टिंग और नीतिगत मामलों में दखल देकर कथित भ्रष्टाचार कर रहे थे। सीबीआई ने इस मामले में घुम्मन और अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री के कैंप ऑफिसnसमेत कई ठिकानों पर तलाशी ली थी। हाईकोर्ट ने एजेंसी को दो महीने के भीतर जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश भी दिया था। पंजाब सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

एडवोकेट भूपिंदर नागपाल ने बताया

पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच पर स्टेकी मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी। कोर्ट ने FIR खारिज करने की मांग भी रद्द कर दी है।

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