अमृतसर /दिल्ली,22 मार्च:दिल्ली शराब नीति केस में पीएमएलए कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक 6 दिन की ई डी रिमांड पर भेज दिया है। इससे पहले 3 घंटे सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा लिया था। केजरीवाल को शुक्रवार दोपहर 2 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई दोपहर 2.15 बजे शुरू होकर शाम 5.15 बजे तक चली।ई डी ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी। साथ ही सीएम को इस मामले का मास्टरमाइंड बताया। साथ ही दावा किया कि इस केस से जुड़े कई सारे इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिटाए गए। कई सारे फोन तोड़े गए हैं। केजरीवाल दिल्ली शराब नीति को बनाने में सीधे तौर पर शामिल थे।
गोवा चुनाव में 45 करोड़ रुपए इस्तेमाल हुआ
दो बार कैश ट्रांसफर किया गया। पहले 10 करोड़ और फिर 15 करोड़ दिए गए। केजरीवाल पंजाब और गोवा चुनाव के लिए फंडिंग चाहते थे। गोवा चुनाव में 45 करोड़ रुपए इस्तेमाल हुआ। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी के पास सब कुछ है, तो गिरफ्तारी की जरूरत क्यों पड़ी? 80% लोगों ने केजरीवाल का नाम नहीं बताया। उन्होंने यह भी नहीं कहा कि वे उनसे कभी मिले भी थे। ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू ने तो अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी, विक्रम चौधरी और रमेश गुप्ता ने दलीलें रखीं।
विपक्ष के नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात की।
इस बीच विपक्ष के नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। केजरीवाल को 21 मार्च को सीएम हाउस से गिरफ्तार किया गया था। उनकी रात ईडी की लॉकअप में कटी।
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