Breaking News

लोकसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को व्यय रजिस्टर संधारण के संबंध में दिया गया प्रशिक्षण:अपर उपायुक्त

चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों व उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक करती अतिरिक्त उपायुक्त जनरल ज्योति बाला।

अमृतसर, 24 जून:मुख्य चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार, लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनाव परिणाम के 30 दिनों के भीतर अपना चुनाव खर्च पंजीकृत कर चुनाव कार्यालय में जमा करना होगा और जो उम्मीदवार ऐसा करने में विफल रहेंगे। ऐसा करने वालों को अपना चुनाव खर्च जमा करना होगा। चुनाव आयोग तीन साल के लिए चुनाव लड़ने से रोक सकता है। इस संबंध में आज अपर उपायुक्त जनरल ज्योति बाला ने प्रत्याशियों एवं उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक करते हुए कहा कि आपके द्वारा खर्च की गई राशि का मिलान 30 जून को करना है।  उन्होंने कहा कि आज दिये गये प्रशिक्षण के अनुसार अपना व्यय रजिस्टर संधारित कर इस कार्यालय में जमा करें।  उन्होंने कहा कि यदि किसी प्रत्याशी को कोई कठिनाई आती है तो वह चुनाव तहसीलदार से संपर्क कर सकता है। इस बैठक में डीसीएफए मनु शर्मा, चुनाव तहसीलदार इंद्रजीत सिंह, चुनाव कानूनगो राजिंदर सिंह के अलावा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार और उनके प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

‘अमृतसर न्यूज़ अपडेटस” की व्हाट्सएप पर खबर पढ़ने के लिए ग्रुप ज्वाइन करें

https://chat.whatsapp.com/D2aYY6rRIcJI0zIJlCcgvG

‘अमृतसर न्यूज़ अपडेटस” की खबर पढ़ने के लिए ट्विटर हैंडल को फॉलो करें

https://twitter.com/AgencyRajan

About amritsar news

Check Also

जिलाधिकारी ने निकाय चुनाव मतदान एवं मतगणना के दिन ड्राई डे किया घोषित

डिप्टी कमिश्नर  साक्षी साहनी की फाइल फोटो। अमृतसर, 19 दिसंबर :  जिला मजिस्ट्रेट, अमृतसर साक्षी …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *