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लोकसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को व्यय रजिस्टर संधारण के संबंध में दिया गया प्रशिक्षण:अपर उपायुक्त

चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों व उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक करती अतिरिक्त उपायुक्त जनरल ज्योति बाला।

अमृतसर, 24 जून:मुख्य चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार, लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनाव परिणाम के 30 दिनों के भीतर अपना चुनाव खर्च पंजीकृत कर चुनाव कार्यालय में जमा करना होगा और जो उम्मीदवार ऐसा करने में विफल रहेंगे। ऐसा करने वालों को अपना चुनाव खर्च जमा करना होगा। चुनाव आयोग तीन साल के लिए चुनाव लड़ने से रोक सकता है। इस संबंध में आज अपर उपायुक्त जनरल ज्योति बाला ने प्रत्याशियों एवं उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक करते हुए कहा कि आपके द्वारा खर्च की गई राशि का मिलान 30 जून को करना है।  उन्होंने कहा कि आज दिये गये प्रशिक्षण के अनुसार अपना व्यय रजिस्टर संधारित कर इस कार्यालय में जमा करें।  उन्होंने कहा कि यदि किसी प्रत्याशी को कोई कठिनाई आती है तो वह चुनाव तहसीलदार से संपर्क कर सकता है। इस बैठक में डीसीएफए मनु शर्मा, चुनाव तहसीलदार इंद्रजीत सिंह, चुनाव कानूनगो राजिंदर सिंह के अलावा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार और उनके प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

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