
अमृतसर, 22 अक्टूबर :पंजाब सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, एडीए के मुख्य प्रशासक अंकुरजीत सिंह, अतिरिक्त मुख्य प्रशासक मेजर अमित सरीन, जिला टाउन प्लानर (रेगुलेटरी) गुरसेवक सिंह औलख के नेतृत्व में एडीए के रेगुलेटरी विंग द्वारा राजासांसी और अजनाला थाने के पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में अजनाला रोड पर गांव पंज गारिन निजरान, दलम और कुकरदांवाला में कालोनियों को ध्वस्त कर दिया गया। जिला नगर योजनाकार ने जानकारी देते हुए बताया कि भविष्य में विकास को नियंत्रित करने के लिए सरकार के निर्देशानुसार उक्त विकसित अनाधिकृत कालोनियों को पापरा एक्ट-1995 के तहत नोटिस जारी कर दिए गए हैं और काम रुकवाते हुए तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई है, क्योंकि अनाधिकृत कॉलोनी के मालिकों ने सरकार के निर्देशों की अनदेखी कर सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाईं, जिसके तहत उच्च अधिकारियों के निर्देश पर उक्त कार्रवाई अमल में लाई गई।
पापरा एक्ट के तहत 3 से 7 साल की जेल और 2 से 5 लाख का जुर्माना लगाया जा सकता

गुरसेवक सिंह औलख ने यह भी स्पष्ट किया कि अनाधिकृत कॉलोनी काटने वाले व्यक्ति को पापरा एक्ट के तहत 3 से 7 साल की जेल और 2 से 5 लाख का जुर्माना लगाया जा सकता है, जिसके तहत कुल 13 कॉलोनाइजरों पर एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस विभाग को लिखा गया है। इसके अलावा पुडा की रेगुलेटरी विंग समय-समय पर अमृतसर जिले में विकसित की जा रही अनधिकृत कॉलोनियों की जांच करके पापरा एक्ट-1995 के तहत नोटिस जारी कर कॉलोनियों के काम को रोककर संबंधित पुलिस स्टेशन अधिकारी को आगे की कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दे रही है के लिए जिला नगर योजनाकार (नियामक) ने आम जनता को सचेत करने के लिए इन अनधिकृत कॉलोनियों में प्लॉट न खरीदने के बोर्ड भी लगाए हैं। जिला नगर योजनाकार (रेगुलेटरी), अमृतसर ने आम जनता से अपील की है कि वे उन अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने से पहले, जो पीयूडीए विभाग द्वारा अनुमोदित नहीं हैं, कॉलोनी/प्लॉट/एन के संबंध में पीयूडीए द्वारा जारी की गई अनुमति अवश्य मांग लें ताकि उनके पैसे और सामान को नुकसान न हो और वे उनके लिए परेशानी का कारण न बनें।
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