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बिजली पोलों/खंभों से टेलीफोन, इंटरनेट, फाइबर तारों को हटाया जाए: डिप्टी कमिश्नर

फाइल फोटो डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी।

अमृतसर,5 दिसंबर :  जिला मजिस्ट्रेट, अमृतसर साक्षी साहनी ने भारत की नागरिक सुरंक्षा संहिता ने अधिनियम, 2023 की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिया है कि अमृतसर जिले में सड़कों और यातायात मार्गों पर बिजली के पोलो /खंभों पर टेलीफोन, इंटरनेट, फाइबर आदि जो विभाग की मंजूरी के बिना लगी है उन तारों  को हटाया जाए।स्थापित किए जाएं।  मुख्य अभियंता, पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, अमृतसर संबंधित एजेंसियों द्वारा इन आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा और इन आदेशों का उल्लंघन करने वाली किसी भी फर्म/एजेंसी को संबंधित एजेंसी के खिलाफ बिना किसी नोटिस के उनकी संबंधित एजेंसी के तारों को पोल से हटा दिया जाए या तारों के जंजाल को बिल्कुल ठीक करवाए । नगर निगम कमिश्नर शहर में लगे निजी खंभों को हटाने  के संबंध में भी इस आदेश को लागू करेंगे। निगम कमिश्नर स्ट्रीट लाइट के पोलो से भी इन तारों के जंजाल को हटवाए ।

लटकते तारों का जाल शहर की शक्ल बिगाड़ता

जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि अमृतसर जिले का शहर दुनिया भर में एक पवित्र शहर और गुरु नगरी के रूप में जाना जाता है और इन बिजली के पोलो /खंभों पर लटकते तारों का जाल शहर की शक्ल बिगाड़ता है और दुर्घटनाओं का कारण बनता है।  ऐसे में जन जीवन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला अमृतसर में बिजली के खंभों/पोलों पर टेलीफोन, इंटरनेट, फाइबर आदि लटक रहे हैं, जो बिना सक्षम अधिकारी की मंजूरी के काफी नीचे लटके हुए हैं और यातायात का खतरे के  कारण बन सकते हैं। ऐसे तारों को हटा देना चाहिए या जंजाल लगे तार को तुरंत ठीक कराना चाहिए।

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