
अमृतसर,20 दिसंबर : पंजाब सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, जिला टाउन प्लानर ( रेगुलेटरी) गुरसेवक सिंह औलख के नेतृत्व में एडीए के मुख्य प्रशासक अंकुरजीत सिंह और अतिरिक्त मुख्य प्रशासक मेजर अमित सरीन द्वारा जारी आदेशों का पालन कर रहे हैं। एडीए की विनियामक शाखा ने चोगावां थाने के पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में रामतीर्थ रोड पर गांव कलेर और वडाला भिट्टेवड़ में बन रही नई अनधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की। कॉलोनियों पर जेबीसी मशीने चला कर दीवारों और रास्तों को तोड़ा गया। जिला टाउन प्लानर ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार भविष्य में विकास को नियंत्रित करने के लिए गांव कलेर में विकसित की जा रही नई अनाधिकृत कॉलोनी (विस्तार) को पपरा एक्ट-1995 के तहत नोटिस जारी कर कार्य रुकवाकर उसे गिराने के आदेश दिए गए हैं। यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि अनधिकृत कॉलोनी के मालिकों ने सरकार के निर्देशों की अनदेखी की और सरकारी नियमों का उल्लंघन किया। इसके अलावा गांव वडाला भिट्टेवड़ में मेपल सिटी नाम से विकसित की जा रही अनाधिकृत कॉलोनी के खिलाफ पहले भी दो बार तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा चुकी है और कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया गया था, लेकिन तोड़फोड़ की कार्रवाई के बावजूद कॉलोनाइजरों द्वारा मौके पर विकास कार्य किए जा रहे थे , जिसे पुनः ध्वस्त कर दिया गया।

14 कॉलोनाइजरों पर एफ आई आर दर्ज करवाई जा चुकी है
जिला टाउन प्लानर गुरसेवक सिंह ने यह भी स्पष्ट किया कि PAPRA अधिनियम-1995 के संशोधन 2024 के अनुसार, अनधिकृत कॉलोनी काटने वाले व्यक्ति को 5 से 10 वर्ष की कैद और 25 लाख से 5 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है, जिसके तहत कुल 14 कॉलोनाइजरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस विभाग को पत्र लिखा गया है। इसके अलावा पुडा की रेगुलेटरी विंग द्वारा समय-समय पर अमृतसर जिले में विकसित की जा रही अनाधिकृत कालोनियों व निर्माणों की जांच की जाती है, काम रोकने के लिए संबंधित अधिनियमों के तहत नोटिस जारी किए जाते हैं तथा संबंधित थाना अधिकारी को आगे की कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा जाता है।
प्लॉट खरीदने से पहले पुडा से अप्रूवल अवश्य ले
जिला नगर योजनाकार (रेगुलेटरी) अमृतसर ने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि अवैध कालोनियों जो पुडा विभाग से अप्रूव्ड नहीं हैं, में प्लाट खरीदने से पहले पुडा द्वारा कालोनी संबंधी जारी की गई अप्रूवल अवश्य लें। उनकी संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और न ही उन्हें कोई असुविधा होगी।
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