
अमृतसर,14 अगस्त: पंजाब सरकार द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स की वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) स्कीम 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। पंजाब सरकार के लोकल बॉडी विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी द्वारा जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि सरकार द्वारा इस वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को 15 अगस्त तक लागू किया गया था।अब इस ओटीएस स्कीम के माध्यम से साल 2013 से 31 मार्च 2025 तक प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टर बिना जुर्माना और ब्याज अपना मूल प्रॉपर्टी टैक्स अदा कर सकते हैं। अब प्रॉपर्टी टैक्स डिफाल्टर पार्टियां सरकार की इस ओटीएस स्कीम का 31 अगस्त तक लाभ ले सकती है। इसके अलावा 30 सितंबर तक वित्त वर्ष 2025-26 का प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने वालों को 10% की रिबेट भी दी जा रही है।
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